जमीन के संबंध में एक लाख नब्बे हजार रुपए लेकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बावजूद भी जमीन मालिक ने धोखाधड़ी करते हुए दूसरे व्यक्ति को जमीन को बेचा

अम्बेडकर नगर :   जमीन के संबंध में एक लाख नब्बे हजार रुपए लेकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के बावजूद भी जमीन मालिक ने धोखाधड़ी करते हुए दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दिया। जिस पर पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया हैं।

      मामला कोतवाली टाण्डा क्षेत्र का हैं। जहाँ के रहने वाले पीड़ित अजय कुमार उपाध्याय पुत्र राजाराम उपाध्याय निवासी ग्राम छागुरपुर मिश्रौलिया ने अपने दिए हुए प्रार्थना पत्र ने बताया कि उसने दिनांक 17/8/ 2019 को विपक्षी गिरजा देवी पत्नी राज नारायण व राजेश पुत्र राजनारायण निवासीगण ग्राम खैरपुर थाना इब्राहिमपुर- हाल पता रूम नंबर 101 प्लॉट नंबर 267 पिंपरीपाड़ा राणीसती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र से उनकी जमीन गाटा संख्या 32/0.231 का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया था जिसकी अवधि तीन वर्ष तक थी। परंतु विपक्षी राजेश ने अपने हिस्से की जमीन को दिनांक 27/5/2022 को उक्त ने धोखाधड़ी करते हुए उप निबंधक कार्यालय टांडा में  श्रीमती विमलेश मौर्या पत्नी राजकमल निवासी खैरपुर के हाथ रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया। मामले की जानकारी पीड़ित को 26/7/22 को हुई।  जिसपर पीड़ित ने टाण्डा कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की पुलिस ने जांच करने के उपरांत मामले में विपक्षी राजेश पुत्र स्वर्गीय राजनारायण, गिरिजा देवी पत्नी राज नारायण, विमलेश मौर्या पत्नी राजकमल व  हरीश चंद्र मौर्या पुत्र राजनाथ मौर्या के विरुद्ध धारा 406,420 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया हैं। इस संबंध में टाण्डा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

रिपोर्टर : भूपेंद्र प्रताप सिंह

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