इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक पर जुर्माना एवं ईंट भट्टा ध्वस्ती करण का दिनाँक 13 को दिया आदेश
बदायूँ सूचना सामाजिक कार्यकर्ता समीरूददीन एडवोकेट एवं राजेश कुमार की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक पर जुर्माना एवं ईंट भट्टा ध्वस्ती करण का दिनाँक 13 को दिया आदेश।
बदायूँ सूचना सामाजिक कार्यकर्ता समीरूददीन एडवोकेट ने दिनाँक 27/01/2020 को आईजी आर एस पर शिकायत की कि अबैध रुप से भट्टा चला रहे मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक गौतरा भौनी पार्टी विकास खंड म्याऊं तहसील दातागंज जिला बदायूँ तब शासन प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए दिनाँक 04/02/2020 खनन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया कि भट्टा बिना परमीशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के अंन्तर्गत निर्माण की गई कुर्मी ईंट को नष्ट करने का आदेश दिया गया था परन्तु दबंग भट्टा मालिक मो असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक ने आदेश की अवहेलना करते हुए पार्टी ने ईंट बेचना शुरू कर दी।
जब कि प्रदूषण अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि में सरकार ईंट उद्योग गौतरा भौनी पट्टी तहसील दातागंज जिला बदायूँ नियम के विरुद्ध चल रहा है।
सूचना सामाजिक कार्यकर्ता समीरूददीन एडवोकेट एवं राजेश कुमार यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आबिद अली एडवोकेट द्बारा जनहित याचिका दायर की कि फर्जी तरह से चला रहे भट्टा मालिक मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक लम्बे समय से गौतरा भौनी पट्टी नजदीक सेहा प्राथमिक विद्यालय के करीब कुछ ही दूरी पर गाँव व आम का बाग भी है अबैध रुप से भट्टा बना लिया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने शादी पक्ष समीरूददीन एडवोकेट के अधिवक्ता आविद अली सुन कर दिनाँक 13/09/2021को मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक द्बारा कोर्ट का समय बर्बाद व गुमराह करने पर कड़ी फटकार के लगाते हुए जुर्माना डाला और अबैध रुप से भट्टा चलाने का दोषी मानते हुए ईंट भट्टा ध्वस्ती करण का आदेश कर दिया। और अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना प्रतिवादी मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल रज्जाक द्बारा जनहित याचिका कर्ता समीरूद्दीन एडवोकेट को दिलाने की बात कही न देने पर एक माह के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत करने को भी शामिल किया है। सूचना सामाजिक कार्यकर्ता समीरूददीन एडवोकेट ने बताया कि अभी भ्रष्टचार और उजागर करना वाकी है अस्पताल से भट्टे तक का सफर भ्रष्टाचार से भरा है।
रिपोर्टर आकाश तोमर
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