बदायूँ जनपद में धारा 144 लागू।
बदायूँ अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि होली, शबे बरात, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ भीमराव अंवेडकर जयंती तथा ईद-उल-फितर आदि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में दिनांक 02 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। संवाददाता आकाश तोमर
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