बदायूँ 24 दुकानों के विरूद्ध नोटिस जारी।

बदायूँ जिलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शुक्रवार नगर पालिका सहसवान में साप्ताहिक बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा कार्यवाही की गयी। उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा नगर सहसवान में शुक्रवार का दिन साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद शहर सहसवान में कई दुकाने खुली होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर श्रम विभाग की टीम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुये खुली पायी गयी 24 दुकानों के विरूद्ध उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। साप्ताहिक बन्दी सुनिश्चित कराने के साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बाल श्रम के विरूद्व भी अभियान चलाया तथा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सहसवान से 06 बाल श्रमिक कार्य से अवमुक्त कराये गये तथा इनसे काम कराने वाले सेवायोजकों के विरूद्व नोटिस जारी किये गये। जनपद के सभी दुकानदारों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामियों से अनुरोध है, कि जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित दिवस को अपनी दुकाने बन्द रखें एवम् 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों/किशोरों से काम न लें व उन्हें स्कूल जाने मे उनकी मदद करें। अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग को अधिक कड़ी कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। निरीक्षण टीम के साथ श्री विचित्र कुमार सक्सेना वरिष्ठ सहायक व श्री गोपू दास, आमिर खान उपस्थित रहे। संवाददाता आकाश तोमर

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