डकैती के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

बलरामपुर - राज्य को झकझोर देने वाली राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पाँच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है।

क्या है मामला

11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1:15 बजे गांधी चौक, रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्तौल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, ₹7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब ₹2.87 करोड़ आंकी गई। घटना के समय ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, जिनसे भी सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया।

दोषी ठहराए गए आरोपी आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग राहुल मेहता अरविंद कुमार
अंजनी एक्का इन पाँचों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) व 311 के तहत दोषी पाया गया। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया। सजा का विवरण धारा 310(6) IPC के तहत — आजीवन कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना धारा 311 IPC के तहत — 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 जुर्माना मोनू सोनी को आयुध अधिनियम धारा 25 के तहत — 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 जुर्माना जुर्माना न देने पर क्रमशः 3 माह, 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

रिपोर्टर - मुकेश सिंह

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