बेतिया: एन डी पी एस एक्ट के मामले मे 4 महिलाओं को जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार सिंह ने दंडित किया।
पश्चिमी चम्पारण जिले के बेतिया व्यव्हार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज कुमार सिंह ने टी आर 14/17 एन इ बी, सी आर नंबर 07/16 एन डी पी एस एक्ट के मामले मे नामजद महिला अभियुक्त (1) संगीता देवी ऊर्फ बागड़ देवी पति सुरेंद्र महतो ऊर्फ रामशरण महतो (2) रीता देवी ऊर्फ बेबी देवी पति जगरनाथ महतो (3) पिंकी देवी ऊर्फ सुनीता देवी पति राजू महतो (4) रूबी देवी ऊर्फ शकुंतला देवी पति शम्भू महतो ऊर्फ रामबाबू महतो उक्त सभी पूर्वी चम्पारण को 20(B), 2(E), 23(E) एक्ट के तहत 15 वर्ष की सजा प्रत्येक को साथ ही साथ एक एक लाख रुपया की जुर्माना लगाया गया एवं 18 एन डी पी एस एक्ट मे चारो महिलाओं को सात सात वर्ष एवं 50 हजार रुपया प्रत्येक को जुर्माना लगाया गया सभी महिलाओं को नरकटियागंज प्लेटफार्म पर मादक पदार्थ मे साथ जी आर पी नरकटियागंज तथा एस एस बी 44 बटालियन के संयुक्त टीम ने पकड़ा था जिसमे आगे की कार्रवाई एन ए बी पटना की टीम द्वारा दिनांक 21/09/2016 को की गयी थी।
रिपोर्टर : रोहित कुमार दुबे
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