बेतिया :- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन कैम्प मोड में करायें : जिलाधिकारी।

बेतिया। जिलाधिकारी, कुन्दन कुमार द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की अनुमंडलवार विस्तृत समीक्षा की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम राज्य सरकार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम का अनुश्रवण उच्चस्तरीय टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से परिवादों का निष्पादन किया जाना है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के तौर पर सुनवाई में शामिल हों तथा परिवादों के निष्पादन में तेजी लाएं।

उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनयम के तहत 60 दिनों के अंदर परिवाद का निष्पादन करने हेतु विभागीय निदेश है। इसके बावजूद कई केन्द्रों पर अत्यधिक दिनों से कई मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी लंबित मामलों का निष्पादन प्राथमिकता देकर अविलंब कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को शोकॉज करने तथा विभागीय निदेशानुसार जुर्माना करने का निदेश दिया गया है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक-09.07.2021 से अबतक अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बगहा द्वारा 110 परिवादों का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं बेतिया अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा 113 परिवाद एवं नरकटियागंज अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा 31 परिवादों का निष्पादन कर दिया गया है।

लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति एवं लॉकडाउन के कारण मामलों के निष्पादन में देरी हुई है। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि अब स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है, अब प्रयास किया जाय कि पुराने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निष्पादन किया जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि परिवाद एवं अपील के मामलों का नियत समय सीमा के अंदर निष्पादन हो। उन्होंने कहा कि लंबित परिवादों को कैम्प मोड में नियमानुसार निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना और नियत समय सीमा में परिवादों का वास्तविक निवारण् कराना सबसे महत्त्वपूर्ण है। लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से लोक प्राधिकारों का ऑनलाइन पोर्टल पर एटेंडेंस मार्क करने की भी व्यवस्था है, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसका अनुपालन नही किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के पथों, राज्य उच्च पथों तथा वृहद जिला पथों की मरम्मति एवं पुल-पुलिया की मरम्मति, सात निश्चय की योजना से संबंधित मामलों पर भी प्रभावी सुनवाई एवं निवारण किया जाय।

इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, श्री एस. सेधु माधवन, अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, उप विकास आयुक्त, श्री रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित सभी एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि उपस्थित रहे।

 

ब्यूरो रिपोर्ट : रोहित कुमार दुबे

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