बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
लावालोंग : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव के निर्देशानुसार रविवार को लावालौंग प्रखंड में पीएलवी जनेश कुमार यादव और रविकांत कुमार द्वारा बाल विवाह रोकथाम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।पीएलवी टीम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है,जिसका उद्देश्य समाज में बाल विवाह के खिलाफ कानूनी जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षित व सशक्त बनाना है। शिविर में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी कराना पूरी तरह गैरकानूनी है।ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने आसपास होने वाले बाल विवाह की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें और समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने में सहयोग करें।शिविर के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह रोकने हेतु सामूहिक शपथ भी ली।आयोजकों ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
रिपोर्टर : मो0 साजिद

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