खाद्य संरक्षा पधाधिकारी ने किया चतरा में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, एसडीएम।

झारखण्ड: चतरा अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चतरा मोहम्मद मुमताज़ अंसारी के निदेशानुसार आज खाद्य संरक्षा पदाधिकारी श्री अभिषेक आनंद ने चतरा मेन रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

          निरीक्षण के क्रम में सरसो तेल, नमकीन और बच्चों के लिए बेचे जा रहे चूर्ण का वैद्य नमूना लिया गया। जिसमें गंगाधर साव किराना दुकान में बिना लेबल के पेड़ा के पैकेट को नष्ट कराया गया। खाद्य संरक्षा पदाधिकारी ने बताया की सभी खाद्य कारोबारियों को fssai लाइसेंस लेना जरूरी है। गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचना है। जिस भी खाद्य कारोबारी के पास वैद्य fssai लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा, उनपर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।
खाद्य कारोबारियों को दुकान में fssai लाइसेंस डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को पैकेज खाद्य सामग्री पर निर्माता का नाम, fssai लाइसेंस नंबर, पैकेजिंग डेट, यूज बाय डेट, एक्सपायरी डेट, वजन एवं मूल्य का टंकण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। खाद्य संरक्षा पदाधिकारी ने बताया की बिना इन जानकारियों के पैकेज खाद्य सामग्री के बिक्री करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। खुली मिठाइयों पर निर्माण की तिथि तथा यूज बाय तिथि (एक्सपायरी डेट) अंकित करने तथा मिठाई में अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। प्रतिबंधित पान मसाला की बिक्री नहीं करने के लिए सचेत किया गया। प्रतिष्ठान तथा कर्मचारियों के साफ सफाई पर भी ध्यान देने तथा कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने का निर्देश दिया गया।

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.