पुलिस द्वारा 500 ग्राम गांजा सहित 88 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त

कोरिया : पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कोरिया श्री त्रिलोक बंसल, अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक श्री रोहित कुमार झा, एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर के दिशा निर्देश एवं मार्ग दर्शन में थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित अवैध शराब गांजा तथा संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु  सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। जिसके  पालन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए  अवैध शराब तथा गाजा एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत के तहत अपने अपने थाना क्षेत्रों में टीम गठित कर सघनता से जांच करते हुए कारवाई किया गया है । जिसका विवरण निम्नलिखित है

थाना चरचा क्षेत्र अंतर्गत अवैध हांथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब एवम बिक्री करने वालों के खिलाफ 04 प्रकरण दर्ज किया गया है आरोपी-1.  मिथुन रावत पिता चंद्रिका रावत उम्र 29 वर्ष, निवासी सुभाष नगर झोपड़ी दफाई चरचा थाना चरचा,  02.  बिजुन कुजूर पिता रामा कुजूर उम्र 37 वर्ष, निवासी फुलपुर थाना चरचा, 03.  राजू पिता सोहर साय पनिका उम्र 25 वर्ष, निवासी चेरहा पारा चरचा थाना चरचा और 04.  रामनाथ पाण्डेय पिता बृन्दा प्रसाद पाण्डेय उम्र 56 वर्ष निवासी चेरहा पारा चरचा थाना चरचा जिला कोरिया( C G) से पृथक पृथक 04 स्थानों में दबिश दी गई दबिश  दौरान अलग अलग स्थानों से 04 व्यक्तियों को दबिश देकर  उनके कब्जे से कुल जुमला 8.5 लीटर देसी महुआ शराब  कीमती 1500 रुपए जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना चरचा द्वारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है।

थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्ष्मण बस और पिता बल्लू बस और निवासी हॉट हार्टमैन कॉलोनी कटकोना थाना पटना जिला कोरिया से लगभग 500 ग्राम गांजा कीमती ₹5000 का जप्त कर आरोपी के विरुद्ध के  धारा 20b एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया । इसी क्रम में रामजीत रजक पिता लकेश्वर रजक उम्र 45 वर्ष निवासी पांडवपारा थाना पटना तथा आरोपी राजेश सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी बूढ़ार थाना पटना से पृथक पृथक10 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी का बना देसी महुआ शराब कीमती 3000 रूपए का जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है।

इसी क्रम में थाना बैकुंठपुर मैं अवैध शराब बिक्री परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी आनंद चेरवा पिता स्वर्गीय पवन साय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भाडी थाना बैकुंठपुर के कब्जे से मेन रोड भाडी चौक में कुल 7 लीटर हाथ भट्टी से बना अवैध देसी महुआ शराब कीमती ₹700 का रुपया,शांति चेरवा पति आनंद  उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जूनापारा थाना बैकुंठपुर के कब्जे से कुल 3 लीटर महुआ शराब कीमती ₹300 का, आरोपी हरकेश पिता सुंदरलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम केनापारा थाना बैकुंठपुर के कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब कीमती ₹600 का आरोपी उदय प्रताप पिता रामधनी बरगाह उम्र 38 वर्ष निवासी कंचनपुर स्कूल पारा थाना बैकुंठपुर के कब्जे से साडे 3 लीटर अवैध हाथ भट्टी का बना महुआ शराब कीमती  ₹350 का आरोपी विजय कुमार सोनहा पिता स्वर्गीय राम अवतार  जाति चेरवा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जूना पारा बैकुंठपुर के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब कीमती 1400 रुपए का तथा आरोपी मुकेश राजवाड़े पिता सु कालूराम राजवाड़े उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सागरपुर के कब्जे से 30 लीटर महुआ हाथ भट्टी का बना अवैध शराब कीमती ₹3000 का जप्त कर उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध  34(1) एवम 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है।

थाना सोनहत में संतलाल राजवाड़े s/o शोभाराम राजवाड़े उम्र 35 वर्ष निवासी घूमदाण्ड थाना सोनहत से कालेज के सामने में रोड से 04 लीटर महुआ शराब तथा सुखबाजर चेरवा पिता समय लाल उम्र 22वर्ष निवासी तंजरा थाना सोनहत से बेलिया जंगल के पास से 03 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त कर 34 (1) (क) abkari एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। यातायात शाखा बैकुंठपुर द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत 09वाहनों पर कार्यवाही करते हुये 2700 रु समन शुल्क वसूल किया गया.। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा बताया गया इस प्रकार का अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

रिपोर्टर :  मुस्ताक क़ुरैशी           

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