सुनियोजित तरीके से किये गये अंधेकत्ल के दो आरोपी जेल दाखिल

जांजगीर चांपा :  गत दिवस घर में हुई युवती के अंधेकत्ल का चौबीस घंटे में ही पर्दाफाश करने में जांजगीर पुलिस को सफलता मिली है। इस हत्याकांड को दो आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। आरोपी का मृतिका से पिछले छह वर्षों से जान पहचान था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिये रायगढ़ में बाल कटा लिया था। हत्या के बाद लूट किये गये सभी मोबाइल , आभूषण और स्कूटी को भी आरोपियों से जब्त किया गया।  इस अंधेकत्ल का खुलासा करते हुये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया गत 13 फरवरी को पुलिस को यादव चौक के पास अपने घर में एक युवती की अज्ञात कारणों से मृत अवस्था में बेड में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी जांजगीर स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंच कर मामले की तस्दीक के बाद थाना जांजगीर में मर्ग क्रमांक 22/23 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी , फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ तथा डॉग स्काट की मदद लेकर घटनास्थल व मृतिका के शव का निरीक्षण किया गया। शव का विधिवत पंचनामा कार्यवाही किया गया , मृतिका युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर के द्वारा शार्ट पी०एम० रिपोर्ट में मृतिका की मौत की प्रकृति हत्यात्मक  प्रतीत होना लेखबद्ध किया गया। संपूर्ण मर्ग जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना पाये जाने से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 143/2023 धारा 302 , 397, भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल (भापुसे) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी(रापुसे) के मार्गदर्शन पर सायबर टीम के माध्यम से तकनीकी जानकारी जुटाई गई। संदेहियों के पतासाजी हेतु अलग-अलग टीम गठित कर विभिन्न स्थानो पर भेजा गया तथा मुखबिर भी लगाया गया।प्रकरण में संदेही रोहन पाण्डु तथा राजेन्द्र सूर्या को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। पुछताछ के दौरान संदेहियों द्वारा अलग-अलग कहानी बताकर लगातार पुलिस को गुमराह किया जाता रहा। परन्तु तकनीकी विशलेषण तथा गोपनीय विश्वस्थ सूत्रो से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनावैज्ञानिक तरिके से पूछताछ करने पर आरोपी रोहन पाण्डु तथा राजेन्द्र सूर्या ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी रोहन पाण्डु मृतिका युवती को पिछले छह वर्षो से जानता है और उनका घर आना जाना करता है। मृतिका युवती के द्वारा अन्य व्यक्ति से मोबाईल पर देर रात तक बातचीत करने की वजह से रोहन पाण्डु मृतिका को मना करता था। मृतिका युवती के मोबाईल पर घटना दिनांक से तीन चार दिन पूर्व आरोपी रोहन पाण्डु किसी व्यक्ति का चैट भी देखा था जिस वजह से वाद विवाद किया था। आरोपी रोहन पाण्डु के द्वारा अपने मित्र राजेन्द्र के साथ मिलकर मृतिका युवती को सबक सिखाने की योजना बनाई गई थी।  योजना के तहत दिनांक घटना को आरोपी रोहन व राजेन्द्र जांजगीर आये थे जहां आरोपी रोहन पाण्डु मृतिका युवती के घर जाकर एक होटल से खाना लाकर घर मेंं खाना खाये। मृतिका युवती के भाई के खाना में आरोपी रोहन के द्वारा नींद की गोली मिला दी गई थी , जिससे मृतिका का भाई बेहोशी की हालत में सो गया। आरोपी मृतिका के पास आकर पुनः किसी अन्य व्यक्ति से मोबाईल में बात करने पर वाद विवाद कर अपने साथी आरोपी राजेन्द्र सूर्या के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दिया। आरोपियों के द्वारा मृतिका के घर से सोने चांदी के जेवरात , 03 नग मोबाईल एवं स्कूटी लूटकर दोनों फरार हो गये थे। आरोपी रोहन पाण्डु फरार होने के पश्चात अपने पहचान (हुलिया) छिपाने के लिये रायगढ़ में जाकर अपना बाल भी कटवा लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की सम्पति सोने चांदी के जेवरात , मोबाईल एवं स्कुटी को बरामद कर लिया गया है। इस अंधेकत्ल को सुलझाने के लिये विशेष टीम का गठन किया गया था। जिसमें  उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा , उप पुलिस अधीक्षक तोबियस खाखा , निरीक्षक मनीष परिहार , निरीक्षक लखेश केंवट , निरीक्षक कामिल हक , उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव , उप निरीक्षक गोपाल सतपथी , सउनि दिलीप सिंह , मुकेश पाण्डेय , प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह , राजकुमार चंद्रा , जितेन्द्र सिंह परिहार , आरक्षक मनीष राजपुत ,  विरेन्द्र टंडन , विवेक सिंह एवं थाना जांजगीर और चौकी नैला स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

आरोपियों का नाम पता - रोहन पाण्डु उम्र 23 वर्ष निवासी भदौरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर हा०मु० महामाया चौक कोनी रोड़ बिलासपुर और राजेन्द्र सूर्या उम्र 22 वर्ष निवासी भदौरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर। 

बरामद सम्पत्ति - आरोपी रोहन पाण्डु के कब्जे से 03 नग मोबाईल , सोने की अंगुठी , सोने का लॉकेट , सोने का ब्रेसलेट , चांदी का सिक्का , स्मार्ट वार्च (घड़ी) , चांदी एवं मोती ब्रेसलेट , कान का फुल्ली , स्कूटी क्रमांक सीजी 11 ए०वाई 6892 और दूसरे आरोपी राजेन्द्र सूर्या के कब्जे से - सोने का चेन , सोने का अंगुठी , चांदी का पायल , चांदी का सिक्का , एक मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल।

रिपोर्टर : भुपेन्द्र यादव 

 

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