बिहार दरभंगा - पुनः 02 से 08 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन।

बिहार दरभंगा - पुनः 02 से 08 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खुलेगी दरभंगा, 01 जून 2021 :-कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05 मई 2021 से 01 जून 2021 तक 03 चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरुप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ। परिणामतः वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या घटकर 20,000 से नीचे आ गई हैं। ● गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं -40-3/ 2020-DM-I (A) दिनांक- 27.05.2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Implementation Framework for Community containment/large containment Areas के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। पत्र में यह निदेश है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। ● वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। ● इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुंचाना उचित होगा। ● राज्य सरकार द्वारा विगत चार सप्ताह के दौरान लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात् स्थिति के समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि इन प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है।      अतएव, व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से ही शिथिल किया जाना चाहिए। ● इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में सभी जिला पदाधिकारी/जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य एवं परामर्श प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबन्धों को धीरे-धीरे शिथिल करने के सम्बन्ध में अपना मंतव्य दिया।    *उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक - 31 मई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को दिनांक- 02 जून 2021 से 8 जून 2021 तक निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया :-* 01. *राज्य सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4:00 अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।*       *अपवाद:-* आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।  *न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।* 02. *सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate Day) प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।*    *अपवाद:-* (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियाँ। (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। (ग)  सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) (घ)  E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट)  ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम - घूम कर बिक्री। (ठ) *उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 02: 00 बजे पूर्वाह्न तक खुलेंगी।*       उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर (Scatter) करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो। *अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।* *दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा :-* 01. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 02. दुकानों/प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। 03. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।      उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 03. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयों-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 04. *सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।* *अपवाद:-* (क) पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। (ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। (ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।(घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। (ड़) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। (च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। (छ) कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों एवं अनावश्यक अनुमान्य सेवकों के निजी वाहन। (ज) अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन। (झ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम.बी.बी.एस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित वर्क-इन-इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।     उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के अंतर्गत जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। 05. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। 06. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रात 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In-room Dining अनुमान्य होगा। 07. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। 08. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। 09. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम,  पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। 12. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकता है, किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। *अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।*    *जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।*    इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी :- 01. सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर समुदाय किचन स्थापित करेंगे। 02. सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेन्टर तथा डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीजों की देख-रेख में लगे attendant के खाने के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई निजी अस्पताल चाहे तो वह स्वयं या किसी निजी व्यक्ति/संस्था के माध्यम से अपने अस्पतालों के मरीजों के attendant के लिए भी किचन की व्यवस्था कर सकता है। इनमें सरकारी सामुदायिक किचन के मापदंड के तरह साफ-सफाई कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखा जाएगा। 03. रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य में होंगे। 04. सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया।     सभी जिला पदाधिकारी को इस आदेश के अनुपालन हेतु द.प्र.सं. की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।       उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर- राहुल कुमार सिंह

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