इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन 2020 के लिए आज पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों एवं जोनल प्रशिक्षण दिया गया।

हमीरपुर 24 नवम्बर 2020  इलाहाबाद-झांसी  खण्ड स्नातक  निर्वाचन 2020 के लिए आज  पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों एवं जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर को आज डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी  के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारी,कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्पक्ष रहकर कर्मठता के साथ पालन करे। निर्वाचन डियूटी में लगे सभी कर्मचारी निष्पक्ष रहकर , पारदर्शिता के साथ एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सम्पन्न कराये। मतदान केन्द्र पहुंचने के बाद वहां किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें। मतदान कर्मियों को  किसी के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आना है।

जिलाधिकारी ने बताया कि दि0 30 नवम्बर को  मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। 01 दिसम्बर 2020 को प्रातः 8.00 बजे से मतदान प्रारभ्भ होगा जो सायं 05.00 बजे तक चलता रहेगा। उन्होने कहा कि मतदान कार्मिक  कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिष्चित करेंगें, कोई भी अधिकारी -कर्मचारी बिना मास्क, ग्लब्स, बिना सेनेटाइजर का प्रयोग किये  निर्वाचन डियूटी नहीं करेगा। मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।  सोशल डिस्टेसिंग का पूर्णतया पालन किया जायेगा। उन्होने उपस्थित पीठासीन अधिकारियो , मतदान अधिकारियो को सम्बोधित करते हुए कहा कि अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करे,  निर्वाचन के सकुशल सम्पन्न करने के लिए बैलेट बाक्स को खोलने,बन्द करने, सील करने, विभिन्न दस्तावेजांे को सील करने  आदि का अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया जाय  ताकि निर्वाचन के दिन किसी प्रकार की समस्या न आये। पोलिंग पार्टी रवानगी के समय सभी सामग्री / स्टेशनरी की भलीभाँति जांच कर ली जाय। मतदान के दिन प्रत्येक 02 घंटे पर वोटिंग प्रतिशत भेजना अनिवार्य होगा।
  जिलाधिकारी ने कहा कि शांति व्यवस्था  कायम रखने तथा स्वतंत्र , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके इसके लिए मतदान के दिन सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण सील होकर गतिविधियों पर नजर रखेंगे।  उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण है।  माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान के दिन समय से अपने केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे तथा उससे संबंधित हर घंटे का विवरण नोट करेंगे तथा इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी  को अवगत कराते रहेंगे। माइक्रो आब्जर्वर समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण करेंगे।
         प्रभारी अधिकारी कार्मिक/ पीडी चित्रसेन सिंह ने मौजूद सभी चुनाव कार्मिकों को प्रशिक्षण  देते हुए कहा कि पोलिंग पार्टी मतदान केन्द्र पर पहुंचने के बाद सभी व्यवस्थायें देख लें। आचार संहिता का पालन करें, किसी का आतिथ्य स्वीकार न करें, मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से मतदाता का नाम जोर से पढ़कर पुकारेगा ताकि वहां उपस्थित एजेण्ट को साफ- साफ सुनाई दे सके। द्वितीय मतदान अधिकारी मत प्रभारी,अमिट स्याही का प्रभारी होगा जो स्नातक मतदाताओ के बाये हाथ की तर्जनी में,  अमिट स्याही लगायी जायेगी। तृतीय मतदान अधिकारी मतदान हेतु आने वाले मतदाता का मतपत्र पतपेटी में डलवाने का कार्य होगा। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी जब तक मतदान समाप्त न हो जाये।

उन्होने बताया कि  मतदान प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर मतदान के अन्त तक  मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराना पीठासीन अधिकारी का मुख्य दायित्व है। मतदान प्रक्रिया प्रारभ्भ होने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को बैलेट बाक्स को खाली कर दिखाना होगा उसके बाद मतदान प्रारंभ करने की घोषणा की जायेगी। उन्होने बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान अधिकारी, उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, मतदाता के साथ गोद वाला बच्चा ही जा सकता है।  मतदान दि. 01 दिसम्बर को प्रातः 8.00 बजे प्रारभ्भ होगा और 05.00 बजे समाप्त होगा। यदि 05.00 बजे मतदान हेतु लम्बी लाइन लगी हुई है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्चियां बनाकर लाइन में लगे सबसे अन्तिम मतदाता को 01 नम्बर की पर्ची देते हुए मतदाता को क्रमानुसार पर्ची दी जायेगी और उनके वोट डलवाये जायेंगे।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र के अन्दर पीठासीन अधिकारी को छोड़कर किसी भी मतदान अधिकारी,मतदान एजेण्ट को मोबाइल फोन अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर की फोटोग्राफी नहीं की जायेगी, बाहर लाइन में लगे मतदाताओं की फोटोग्राफी कर सकेगे, मतदान केन्द्र के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी।  

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।  इस दौरान समस्त उपजिलाधिकारी , समस्त बीडीओ , सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेट , माइक्रो आब्जर्वर ,पीठासीन अधिकारी ,प्रथम मतदान अधिकारी तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।

 

रिपोर्ट : जे एम ओझा


                 

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