हाथरस पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा सशक्त पैरवी से घटना के मात्र 50 दिनो के भीतर बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सुनाई सजा

हाथरस पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा सशक्त पैरवी से घटना के मात्र 50 दिनो के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सुनाई सजा:  अवगत कराना है कि दिनांक 13.10.2020 को सासनी थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा में एक 04 साल की बच्ची के साथ उसी के पडोस में रहने वाले अरविन्द उर्फ भूरा पुत्र नाथूराम निवासी गोपलपुरा उर्फ भूतपुरा थाना सासनी जनपद हाथरस (उम्र 21 वर्ष) द्वारा दुष्कर्म किया गया था । घटना की सूचना पर परिजनो की प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सासनी में अन्तर्गत धारा 376एबी भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । विवेचक द्वारा फॉरेन्सिक साक्ष्य संकलन कर गुणवत्ता पूर्वक विवेचना पूर्ण कर मात्र 09 दिन में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री रुचि गुप्ता के नेतृत्व में थाना स्तर से त्वरित प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहो व सम्बन्धित माल/अभिलेखो को समय से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 04.12.20 को घटना के 50 दिन के भीतर पोक्सो कोर्ट जज श्रीमती प्रतिभा सक्सेना द्वारा अभियुक्त अरविन्द उर्फ भूरा पुत्र नाथूराम निवासी गोपालपुरा उर्फ भूतपुरा थाना सासनी जनपद हाथरस (उम्र 21 वर्ष) को धारा 376एबी भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास ( अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन तक) तथा 102000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।


 

रिपोर्ट : अनिल दिक्षित

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