डकैती के दो अपचारी बालक सहित पांच आरोपी जेल दाखिल

जांजगीर चांपा : मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करते हुये बलौदा पुलिस को डकैती मामले में तीसरे ही दिन दो अपचारी बालक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
          इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बलौदा थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पांडेय ने  बताया प्रार्थी अमन नायक द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि एक दिसंबर को ग्राम बछौद में शाम करीबन छह बजे चार अज्ञात व्यक्ति जो एक मोटर सायकल एवं एक स्कूटी मे थे प्रार्थी एवं उसके दोस्त दीपासू गुप्ता से नगदी तीस हजार रूपये , प्रार्थी का रेडमी मोबाइल एवं काला रंग का बैग जिसमें प्रार्थी का पेन कार्ड , आधार कार्ड था लूटकर भाग गये हैं। प्रार्थी अमन नायक की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक  502/21 धारा 392 ,34 भादवि पंजीबद कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत सिंह ठाकुर के तत्काल कार्यवाही के निर्देश , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संजय महादेवा के निर्देशन में एवं उपपुलिस अधीक्षक निकोलस खलखो के कुशल मार्ग दर्शन में तीन दिसंबर को मुखबीर की सूचना के आधार पर आरोपी आकाश राठौर पिता मनोज राठौर (उम्र 21 वर्ष) से मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथी राज , कोमल एवं अन्य दो नाबालिक के साथ मिलकर महंगे मोबाईल , कपड़े खरीदने , बाहर घूमने जाने एवं अय्याशी करने का शौक पूरा करने के लिये पैसों की जरूरत होने के कारण अपने साथियों के साथ प्लान बनाकर लूट डकैती की घटना को अंजाम देना स्वीकार करने पर आरोपियों से लूट की रकम नगदी तीस हजार रुपये , प्रार्थी का रेडमी मोबाईल कीमती आठ हजार रूपये , प्रार्थी का काला बैग , पेन कार्ड , आधार कार्ड , प्रार्थी की मोटर सायकल की चाभी जुमला कीमती अट्ठाईस हजार रूपये एवं अपराध में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल स्पलेण्डर प्रो सीजी 11 एए 6389 तथा होन्डा कंपनी का स्कूटी सी जी 11ए डब्लू 5767 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी आकाश राठौर पिता मनोज राठौर (उम्र 21 वर्ष) निवासी सिवनी ,  राज राठौर पिता मनोज राठौर (उम्र 19 वर्ष) निवासी जांजगीर ,  कोमल सूर्यवंशी पिता कन्हैया लाल सूर्यवंशी निवासी दर्रीपारा नैला एवं अन्य दो अपचारी बालक सहित कुल पांच आरोपियों को धारा 395 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक तीन दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी बलौदा के मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें सउनि सुनील कुमार टैगोर , आरक्षक विरेन्द्र टण्डन , मो. शहबाज खान , श्रीकांत सेंगर , शंकर राजपूत , जितेन्द्र कुर्रे की भूमिका सराहनीय रही।

रिपोर्टर: भुपेन्द्र यादव

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