पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका, कहा- मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट जा सकते हैं
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर धरना दे रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग खारिज कर दी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर सुनवाई को भी बंद कर दिया है और उन्हें निचली अदालत और उसके बाद हाई कोर्ट (High Court) जाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो आप संबंधित निचली अदालत और उसके बाद हाई कोर्ट जाएं। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने केवल FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुए थी, अब FIR दर्ज हो चुकी है।
सुनावाई में क्या हुआ
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने गुरुवार को कहा कि यहां सुनवाई का उद्देश्य FIR को लेकर था, जो दर्ज हो चुकी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने शिकायतकर्ताओं से पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? आप FIR के लिए यहां आये थे, वो दर्ज हो गई।
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