रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 को लागू करने के फायदे-नुकसान

झालावाड़ : बिना 90 ए के सोसायटी पट्टा तो नहीं होगी रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 में संशोधन को लागू करने के चलते हुआ ऐसा, बिना कन्वर्जन और 90 ए के सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री यदि हुई तो इसकी पूरी जवाबदेही उप रजिस्ट्रार की होगी, ऐसे में रजिस्ट्री ऑफिसों में कामकाज हुआ न के बराबर, सोसायटी पट्टे के रजिस्ट्रेशन के समय अब भूखंड मालिक को यह बताना होगा, जिस जमीन पर प्लॉट खरीदा है उसका कन्वर्जन हो गया या वह 90 ए में शामिल हो गई, इससे सरकारी, एससी, एसटी की जमीन या कृषि भूमि का नहीं हो सकेगा बेचान, कई सोसायटी वाले एससी, एसटी की जमीन खरीदकर बिना कन्वर्जन के प्लॉटिंग कर देते हैं। जिसके बाद उन जमीनों पर हो जाता है विवाद, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके इसे किया लागू, ऐसे में रजिस्ट्रार अब उन्हीं सोसायटी पट्टों की कर रहे रजिस्ट्री, जिन पट्टों के साथ भू मालिक कन्वर्जन और 90 ए का देंगे सबूत, इसके बाद उन लोगों की मुसीबतें बनेगी जिन्होंने सोसायटी से खरीदे प्लॉट, वकीलों ने भी यह कहते हुए किया विरोध कि इससे बढ़ेगी आम लोगों की परेशानी, एक तरफ कन्वर्जन ज्यादा होने या 90 ए होने से सरकारी आमदनी बढ़ने की आशा, तो वहीं बिना कन्वर्जन के सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री न होने से हो सकता राजस्व नुकसान भी।

रिपोर्टर : रमेश चन्द्र शर्मा 

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