बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को पांच साल की सजा ,15हजार रूपए अर्थदंड
झांसी। तीन वर्ष पूर्व 13 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई,15हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा एडवोकेट ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना-उल्दन में 04 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जनवरी 2023 को समय करीब 7 बजे शाम वह अपना इलाज कराने गाँव में गई थी तथा उसका लड़का ट्यूशन गया था घर पर उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अकेली थी, इसी समय पड़ोस में रहने वाला महीपाल सोनी पुत्र रघुवर दयाल सोनी उसके घर के अन्दर आया और उसकी पुत्री से बोला रामायण का चैनल लगा दो , इसके बाद उसकी पुत्री के बगल में खटिया पर बैठ कर अश्लील हरकतें करने लगा उसकी पुत्री चिल्लाई तो महिपाल सोनी मौके से भाग गया। उसकी पुत्री भयभीत रहने लगी , खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही थी, उसने पुत्री से उदासी का कारण पूछा तो उसने रो-रोकर सारी घटना बताई फिर भी लोक लाज के डर से हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई किन्तु मुझे भय था कि वह दोबारा भी उसकी पुत्री के साथ गलत हरकत
कर सकता है। तहरीर के आधार पर महिपाल सोनी के विरूद्ध धारा-354 क भा.दं.सं. एवं धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना-उल्दन में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त महिपाल सोनी के विरुद्ध धारा-354 क भा.दं.सं.एवं धारा-9/10 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर
दोषसिद्ध अपराधी महीपाल सोनी को धारा-354 क भा.दं.सं. के अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास धारा-9/10 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।
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