रंगदारी के एक मामले में सुजीत सिन्हा बरी

लातेहार : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने जीआर वाद संख्या 320/20 ए की सुनवाई करते हुए आरोपी कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को शुक्रवार 14 नवंबर को दोष मुक्त करार दिया है। आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत राम के आवेदन पर गत 7 मार्च 2020 को रेलवे के ठेकेदारों से जिले में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने एवं आगजनी रक्तपात करने की धमकी देने सहित रेलवे ठेकेदारों से दहशत फैला कर वसूली करने केआरोप में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एवं अमन साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी लातेहार थाना कांड संख्या 49/20 भादवि की धारा 467, 468 ,471, 386, 387, 504, 506,34 एवं 66 सी आईटी एक्ट के तहत दर्ज कराया था। उक्त मामले का विचारण श्री जैन की अदालत में चल रहा था। लातेहार थाना पुलिस ने 20 अक्टूबर 2021 को सुजीत सिन्हा का इस मामले में रिमांड  कराया था। अभियोजन पदाधिकारी आर  एन चौरसिया ने इस मामले में गवाहों को अदालत में पेश किया।गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत श्री जैन की अदालत ने विचारण झेल रहे सुजीत सिन्हा के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है। अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि सुजीत सिन्हा को साहिबगंज जेल से  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खचाखच भरी अदालत में पेश किया गया।उक्त मामले में अदालत ने गत 8 जून 2020 को अपराध का संज्ञान लिया था तथा 15 फरवरी 2025 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों की बयान कलमबद किया था। मालूम हो अमन साहू की मृत्यु के उपरांत इस मामले की सुनवाई अलग कर जीआर वाद संख्या 320/ 20 ए के तहत किया जा रहा था।

रिपोर्टर : बब्लू खान 

 

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