जिला जनसम्पर्क कार्यालय, मुरैना मध्यप्रदेश शासन समाचार तीन शासकीय उचित मूल्य दुकान निलंबित

मुरैना 28 अक्टूबर 2021/ अनुविभाग जौरा के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाला खाद्यान्न उपभोक्ताओं को प्रदाय नहीं करने, अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने, समय पर दुकान नहीं खोलने एवं माह में राशन कम वितरण करने तथा अन्य अनियमितताओं के आरोप में तीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें निलंबित की गई है। जिसमें जलालपुर की शासकीय उचित मूल्य दुकान, विसनौरी और कैमरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान शामिल है। यह कार्यवाही एसडीएम जौरा श्री विनोद सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण की है।     

जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी श्री बीएस तोमर ने दीपावली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुये मुरैना जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिये है कि पूरे माह में दुकान खोले, अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिले की समस्त 484 दुकानों पर किया जाये। समस्त हितग्राहियों को सूचना देकर राशन प्रदाय किया जाये। जिन दुकानदारों द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है, उनके विरूद्ध शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निलंबन करने की कार्यवाही की जाये।

उन्होंने कहा कि जो हितग्राही माह अक्टूबर-2021 में राशन लेने से वंचित रहे गये है, उन हितग्राहियों को माह नवम्बर 2021 में 5 तारीख तक ही अक्टूबर एवं नवम्बर दोनों माहों का राशन वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् ऐसे हितग्राहियों को केवल नवम्बर माह का ही राशन वितरण हो सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेस में दिये गये निर्देशानुसार कैरी फॉर्वड का ऑपशन माह की 5 तारीख तक ही ऑपन रहेगा।

रिपोर्टर रामकिशन सिंह

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