बेतिया :- सीएमआर लंबित रखने के कारण साई राइस मिल्स एवं बालाजी इन्डस्ट्रीज पर होगी कड़ी कार्रवाई।

बेतिया :- सीएमआर लंबित रखने के कारण साई राइस मिल्स एवं बालाजी इन्डस्ट्रीज पर होगी कड़ी कार्रवाई।

तीन दिनों के अंदर शत-प्रतिशत सीएमआर जमा कराने का निदेश।

गोदामों पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करने का निदेश।

बेतिया। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में गेहूं, धान अधिप्राप्ति, माह जून 2021 के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गयी।
 
समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिप्राप्ति किये गये तीन हजार मिट्रिक टन गेहूं को 15 जुलाई तक बीएसएफसी/एसएफसी गोदामों को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु दिनांक-13.07.2021 को 54 वाहनों के माध्यम से गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। शेष गेहूं 14 जुलाई को गोदामों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि निर्धारित तिथि तक हर हाल में अधिप्राप्ति गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया जाय ताकि उनका वितरण कराया जा सके। 

जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं डिस्ट्रीक्ट मैनेजर, एसएफसी द्वारा बताया गया कि जून-जुलाई में अप्रत्याशित वर्षा एवं विभिन्न जगहों पर जलजमाव के कारण विलंब हुआ है पर अभी मौसम ठीक हुआ है और इसे नियत समय पर करा लिया जाएगा।

डिस्ट्रीक्ट मैनेजर, एसएफसी को निदेश दिया गया कि जविप्र दुकानदारों को 14 जुलाई तक निश्चित तौर पर अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सीएमआर हेतु पर्याप्त संख्या में मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए ससमय अनलोडिंग का कार्य सम्पन्न करायेंगे। उन्होंने कहा कि गोदामों में अनाज की रख-रखाव सहित अन्य सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय तथा विभागीय निदेशों के अलोक में सभी प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि बारिश के मद्देनजर अनाजों को सुरक्षित रखा जाय ताकि अनाज खराब नहीं हो सकें। साथ ही जिन गोदामों में पानी का रिसाव आदि होता है वहां अविलंब मरम्मति कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कि सीएमआर गोदाम जहां से पीडीएस दुकानदारों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाय ताकि पारदर्शीपूर्ण तरीके से गुणवतापूर्ण अनाज लाभुकों को उपलब्ध कराया जा सके।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि साई राइस मिल्स, सिसवा सरैया, बैरिया एवं बालाजी इन्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्रीयल एरिया, कुमारबाग द्वारा अबतक सीएमआर गोदामों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए सख्त निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर हर हाल में लंबित सीएमआर गोदाम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाय।

 जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के निदेश के आलोक में जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डधारियो के बीच माह जून महीना के वितरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकानों की सतत निगरानी आवश्यक है ताकि सही मात्रा में सही गुणवता का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। 
 
उन्होंने कहा कि जविप्र दुकानदारों द्वारा किसी भी सूरत में गड़बड़ी नहीं की जाय, इसकी विशेष व्यवस्था की जाय। अगर किसी जविप्र दुकानदार द्वारा लाभुकों को खराब या कम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता, कोताही की जा रही है, वैसे जविप्र दुकानदारों के विरूद्ध शोकॉज करते हुए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने की कार्रवाई शीघ्र की जाय। 

इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, श्री एस. सेधु माधवन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री अनिल राय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्री मिथिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

ब्यूरो रिपोर्ट​:: रोहित कुमार दुबे 

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