राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान आवश्यक कागजात रखे जाने का निर्देश दिया

बिहार (मधुबनी): राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान आवश्यक कागजात रखे जाने का निर्देश दिया है। इस दौरान चूक होने पर आपका नॉमिनेशन रद्द किया जाएगा।

जान लीजिए, किन किन कागजात के साथ करना है नामांकन : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र-6, शपथ पत्र, अनुसूची-1(बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के संबंध में),अनुसूची-2 (मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्तावक का नाम दर्ज होने से संबंधित घोषणा), अनुसूची-3 (शपथ पत्र व एनेक्सन में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र), अनुसूची-3 क (अपराध, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में), अनुसूची-3 ख (अभ्यर्थी का बायोडाटा) देना होगा।

आरओ के लिए भी आयोग ने जारी किया निर्देश : प्राप्त नाम निर्देशन पत्र पर आरओ या एआरओ क्रमांक, तिथि व समय अंकित करेंगे। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति रसीद व संवीक्षा की सूचना देंगे। रोजाना नाम निर्देशन दाखिल करने संबंधित सूचना को सूचनापट्ट पर प्रकाशित करेंगे। नामांकन के अंतिम तिथि को पदवार अभ्यर्थियों की सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेंगे। नाम निर्देशन की चेकलिस्ट पर आरओ-एआरओ और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होगा। चेकलिस्ट की मूल प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी व चेकलिस्ट दो प्रति में तैयार होगा।

संवाददाता : रहमत अली

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