मदिरा दुकानों पर क्रेता को राशि के अनुसार अनिवार्य बिल दिया जाये

एक सितम्बर 2021 से प्रदेश की समस्त मदिरा फुटकर विक्रय से संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसके पालन में जिला टीकमगढ़ में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा खरीदी का बिल ग्राहक को प्रदाय किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशानुसार प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु/मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किये जाने का प्रमाण की सुलभ उपलब्धता की दृष्टि से एक सितम्बर 2021 से प्रदेश की समस्त मदिरा फुटकर विक्रय से संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में सभी मदिरा उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि देशी/विदेशी मदिरा खरीदी का बिल आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि मदिरा उपभोक्ता को मदिरा दुकान से मदिरा खरीदी का बिल प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जानकारी आबकारी उपनिरीक्षक  सियाराम चौधरी मो.नं. 7389618851 को तत्काल दें।

रिपोर्टर  : गिरीश कुमार खरे

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