प्रयागराज में स्थित हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम व चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों व सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए

प्रयागराज, 23 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश व विदेशों में कोरोना के नये वेरिएन्ट ओमिक्रान के बढ़ते प्रभाव को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री व चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है।

यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया है। संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है।

हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग चार सौ मुकदमें सूचीबद्व हैं। इसी प्रकार से नित्य मुकदमें इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व होते हैं जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं तथा उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंस नहीं होती है। अधिवक्ता आपस में सटकर खडे़ होते हैं। जब कि कोरोना की नई वैरियन्ट ओमीक्राइन के मरीज बढ़ते जा रहे है और तीसरी लहर आने की सम्भावना है।

हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घण्टें में छह हजार नये मामले मिले हैं एवं 318 लोगों की मौतें हुई है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैण्ड, आयर लैण्ड, जर्मनी, स्कार्टलैण्ड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लाकडाऊन लगा दिया है। ऐसी दशा में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह है कि वह इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनायें।

रिपोर्टर :  मंगला प्रसाद पटेल

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