मकान पर कब्जा कर लेगा किरायेदार , मामला पहुचा कोतवाली

टाण्डा / अम्बेडकर नगर: कोतवाली टाण्डा क्षेत्र के एक मुहल्ले में मकान से किरायेदार को बेदखल कर कब्जा मकान मालिक को दिए जाने के न्यायालय के आदेश का पालन न किये जाने पर न्यायालय की तलवार अब कोतवाली टाण्डा की पुलिस पर लटक गई है। 24 दिसम्बर 2021 को न्यायालय सिविल जज सी.डी. अम्बेडकर नगर के आदेश के बावजूद मकान पर बेदखली की कार्यवाही कर उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न कर गुमराह करने के प्रयास को सिविल जज सी.डि. काफी गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को 3 जनवरी 2022 तक आदेश का पालन कराते हुए 4 जनवरी को आख्या तलब की है।

मामला कोतवाली टाण्डा के छज्जापुर मुहल्ला का है, जहां सत्यनारायण जायसवाल के एक मकान में किरायेदार महेंद्र सिंह आदि के विरुद्ध बेदखली के वाद में न्यायालय सिविल जज सी.डि. अम्बेडकर नगर द्वारा 30 अगस्त 2006 को प्रतिवादी गण के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था। आदेश का अनुपालन कराए जाने हेतु वादी मुकदमा सत्य नारायण जायसवाल ने एक इजराय वाद भी योजित कर रखा था। उक्त इजराय वाद को बिना गुणदोष के ही निरस्त कर दिया गया और यह मामला उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में गया जहां सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय ने वादी सत्यनारायण के पक्ष में आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी गण को मकान से बेदखल करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि के अंदर निर्देशों का पालन न किये जाने से क्षुब्ध याचिका कर्ता सत्य नारायण जायसवाल ने न्यायालय की अवमानना संबंधी याचिका दाखिल की जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सिविल जज सी.डि. को 10 जनवरी 2022 को स्पष्टीकरण मांग लिया है।

उच्च न्यायालय के इसी अवमानना की कार्यवाही के परिपेक्ष्य में सिविल जज सी.डि. के न्यायालय द्वारा 24 दिसम्बर 2021 को आदेश पारित करते हुए स्थानीय पुलिस को मामले में किरायेदार की बेदखली 1 जनवरी 2022 तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराने के बजाय 1 जनवरी को गुमराह पूर्ण रिपोर्ट न्यायालय पर प्रस्तुत की और पुलिस की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सिविल कोर्ट ने इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए इस बार पुलिस अधीक्षक को कड़ा निर्देश जारी करते हुए 3 जनवरी 2022 तक मकान की बेदखली कराकर मकान स्वामी सत्यनारायण को कब्जा दिए जाने के साथ ही 4 जनवरी को स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही अनुपालन न कराए जाने की दशा में अवमानना की कार्यवाही किये जाने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा कोतवाली टाण्डा को भेजे गए पत्र में पुनः पुलिस को आदेशित किया है कि किरायेदार महेंद्र प्रताप सिंह आदि को इस आदेश प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर उक्त भवन में आवश्यक बल का प्रयोग कर कब्जा भवन स्वामी सत्यनारायण जायसवाल  दिए जाने के साथ ही 4 जनवरी को अनुपालन रिपोर्ट तलब किया है।

रिपोर्टर :  संदीप जायसवाल

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