करदाताओं को आयरिटर्न भरने का एक और मौका

नोएडा : गौतमबुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर और जेवर में बहुत से ऐसे करदाता है जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2022 —2023 का आयकर रिटर्न नहीं भरा है ऐसे करदाता 31 दिसंबर 2022 तक विलम्ब शुल्क के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। जीएसटी अधिवक्ता प्रवीन कुमार अग्रवाल एडवोकेट (वाणिज्य कर, आयकर) ने बताया यदि करदाता की आय ढाई लाख तक है तो उसे कोई विलम्ब शुल्क नहीं देनी होगी यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम है तो उसे ढाई लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम आय पर होने पर एक हजार की विलम्ब शुल्क देनी होगी यदि करदाता की आयु साठ वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम आय होने पर एक हजार की विलम्ब शुल्क देनी होगी यदि करदाता की आयु अस्सी वर्ष से अधिक है तो उसे पांच लाख तक की आय पर कोई विलम्ब शुल्क नहीं देनी होगी।

यदि किसी करदाता की आय पांच लाख से अधिक है तो उसे पांच हजार की विलम्ब शुल्क देनी होगी ऐसे करदाता जिनकी आय करयोग्य सीमा से अधिक है तथा उन्होंने आयकर का भुगतान नहीं किया है उन्हें विलम्ब शुल्क के साथ ब्याज भी देना होगा आयकर रिटर्न जितनी देर से फाइल किया जायेगा उतना ही अधिक व्याज भी देना होगा उसके बाद ही आयकर रिटर्न फाइल होगी ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गया है मगर वह आयकर रिटर्न नहीं भर पाये हैं ऐसे करदाता 31 दिसंबर 2022 तक आयकर रिटर्न भर कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं कर निर्धारण वर्ष 2022_ 2023 का आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26 AS तथा AIS रिपोर्ट अवश्य चेक कर लेना चाहिये तथा उसके बाद ही अपनी आयकर विवरणी ITR फाइल करनी चाहिये।


रिपोर्टर : योगेश कुमार शर्मा

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