घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर हुई कार्यवाही

पन्ना : कलेक्टर न्यायालय द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने पन्ना नगर के तीन प्रतिष्ठानों से 5 सिलेंडर को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कुमकुम टॉकीज के पास स्थित मेसर्स न्यू स्टूडेंट चाट भण्डार पन्ना के प्रोपराइटर अजय प्रताप सिंह एवं वार्ड नंबर 14, कुमकुम टॉकीज के पीछे, बस स्टैंड रोड बेनीसागर मोहल्ला निवासी मैनेजर पुष्पराज सिंह, मेसर्स जायका रेस्टोरेंट होटल राजलक्ष्मी के प्रोपराइटर प्रदीप सिंह राठौर निवासी यादवेन्द्र वार्ड नंबर 22, राजलक्ष्मी होटल मोहल्ला किशोरगंज पन्ना तथा प्रणामी भोजनालय एवं टिफिन सेंटर पन्ना के संचालक लक्ष्मीशंकर रैकवार को भविष्य में पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के तहत आगामी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त तीनों प्रतिष्ठानों की गत 9 नवम्बर 2023 को जांच की गई थी। इस दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलंेडर का उपयोग पाया गया था। साथ ही संचालकों द्वारा कोई भी वैध बिल एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर अधिनियम की धाराओं में गैस सिलंेडर सहित रेग्यूलेटर व गैस पाइप जप्ती की कार्यवाही भी की गई। कलेक्टर न्यायालय में विवेचना के दौरान संबंधितजनों को पक्ष समर्थन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। प्रकरण के अवलोकन के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलिय गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका का उल्लंघन पाया गया।

रिपोर्टर : रफ़ी सिद्दीकी 

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