प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंफ जांच को लेकर चला अभियान औषधि निरीक्षक ने जनपद के मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी।

रामपुर : जिलाधिकारी के निर्देशन में औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने जनपद में संचालित मेडिकल स्टोर क्लीनिक हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की एवं प्रतिबंध कफ सिरप कोल्डड्रिफ सिरप की जांच की गई एवं अभी तक 17 नमूने सिरप का संग्रहित कर जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजो गया है। जांच रिपोर्ट उपरांत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी इसके अतिरिक्त और भी जनपद में संदिग्ध कफ सिरप का नमूना संग्रहित किया जा रहा है और नियमानुसार भेजा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि खुला कफ सिरप का न करें उपयोग औषधि निरीक्षक ने बताया कि कफ सिरप एक बार खुलने पर कुछ दिनों के भीतर ही खराब होने की संभावना बढ़ जाती है खांसी की समस्या होने पर घर पर रख पुराने कफ सिरप का इस्तेमाल न करें किसी भी दवा का इस्तेमाल करते समय एक्सपायरी अवश्य देखें।
विगत दिनों विभिन्न समाचार के माध्यमों एवं अन्य स्रोतों से देश के कुछ राज्यों में कफ सिरप के सेवन से बच्चों का जानलेवा दुष्प्रभाव का सूचना प्रकाश में आया है। उल्लेखनीय की बाल रोगियों में खांसी की दवाओ के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी निर्गत की गई है जिसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु कफ सिरप का उपयोग अनुशंसित नहीं है। 
विभिन्न औषधि फॉर्मूलेशन में सक्रिय अवयव के अलावा अन्य घटकों का भी प्रयोग किया जाता है जिनमें अपमिश्रिण होने के कारण भी संबंधित औषधि हानिकारक हो सकती है वर्तमान घटनाक्रम एवं पूर्व में की गई जांच से या प्रकाश में आया है कि डाईएथिलीन ग्लाइकाल का अप मिश्रण होने से कफ सिरप जानलेवा हुए। 
भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। 
कफ सिरप के प्रयुक्त सक्रिय तत्व औषधि नियमावली 1945 के अनुसूची एच/एच१ से आच्छादित है जिनका विक्रय विवरण मरीजो को चिकित्सा के परामरशारअनुसार ही किया जाना चाहिए। इस आशय का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए यह सुनिश्चित किया जा  रहा कि औषधि विक्रेताओं के द्वारा कफ सिरप की बिक्री चिकित्सा की परामर्शनुसार किया जा रहा है।
उल्लेखनीय यह है की औषधियां का प्रभाव उनके एक्सपायरी डेट तक होता है तथा औषधीय का पैकेज खुलने के उपरांत उसके जल्द खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। खांसी बुखार जैसे समान प्रतीत होने वाले रोगों के संबंध में घर में रखी पुरानी औषधीय का उपयोग न करें बल्कि चिकित्सक के परमार परमार्सअनुसार वेध मेडिकल स्टोर से ओषधि लेकर उपयोग करें। 
औषधिओं का विक्रय वैध मेडिकल स्टोर से ही करें तथा औषधीय का बीजक अवश्य प्राप्त करें बीजक पर अंकित औषधि के बैच नंबर एक्सपायरी डेट का मिलान सुनिश्चित करे लेवल पर अंकित बैच नंबर व एक्सपायरी डेट में भिन्नता पाए जाने पर यह औषधि न लें।


रिपोर्टर : राजू सिंह राजपूत

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