विवाह समारोह के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी

सहारनपुर: मण्डलायुक्त ए0वी0राजमौलि ने कहा कि रविवार को लाॅकडाउन के दिन पूर्व में निर्धारित विवाह कार्यक्रमों में शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का अनुपालन करते हुए स्थानीय प्रशासन से अनुमति के बाद ही निर्धारित संख्या का अनुपालन के बाद ही आयोजित किये जा सकेंगे। उन्होने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान होने वाले शादी-विवाह कार्यक्रमों के लिये स्थानीय प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। श्री ए0वी0राजमौलि ने आज यहां साप्तहिक बंदी के दृष्टिगत शादी-विवाह समारोह के लिए यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि स्थानीय प्रशासन अपने स्वविवेक से स्थलीय स्थिति के अनुसार ही अनुमति देंगे। उन्होने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी आयोजक समारोह नहीं कराएगा। उन्होंने कहा कि कंटनेमेंटजोन में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

रिपोर्टर : प्रदीप 

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