कोविड प्रभावित अनाथ बालिकाओं के हाथ पीले कराने में सरकार देगी आर्थिक मदद

रिपोर्टर : सीके सिंह(रूपम)

सीतापुर: 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत कोविड-19 से प्रभावित अथवा अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद की जाएगाी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवेदन आमंत्रित करने के साथ ही उसके त्वरित निस्तारण की बात कही है । उन्होंने यह भी कहा है कि आर्थिक सहायता व अनुदान से संबंधित दस्तावेजों की जांच 15 दिन में पूर्ण कर ली जाए। योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि प्रदान की जाएगी। विवाह के लिए  निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये । विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

ऐसे करें आवेदन ---

ऐसी समस्त बालिकाएं स्वयं अथवा उनके माता /पिता अथवा संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकेंगे । आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या ब्लॉक अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक प्रपत्र ---

बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता अथवा वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य। वर व वधू का आयु प्रमाणपत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम, 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विवाह की तिथि नियत होने या विवाह सम्पन्न होने सम्बन्धी अभिलेख तथा विवाह का कार्ड व उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाणपत्र का होना जरूरी है। परिवार की आय सालाना तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15 दिन के अन्दर पूर्ण होगी प्रक्रिया तथा जांच ---

ऐसी समस्त चिन्हित बालिकायें या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे सम्पर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अन्दर पूर्ण करायेगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का पर्यवेक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करायेगी कि ऐसी समस्त बालिकाओं के आवेदन पत्र ससमय प्राप्त कर लिये गये हैं।

 

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