मुकदमा दर्ज होने के 40 दिन बाद भी आरोपियों पर नहीं हुई कोई कार्यवाही

टाण्डा/ अम्बेडकर नगर-छल पूर्वक वरासत दर्ज कराकर जमीन का रजिस्टर्ड बैनामा करने के मामले में कानूनगो टाण्डा सहित ग्राम प्रधान व अन्य चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर द्वारा दिये जाने के  93 दिन बाद टाण्डा कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जैसे मकदमा 93 दिन बाद दर्ज किया था अब उसी तर्ज पर विवेचना भी शिथिलता के साथ की जा रही है।मुकदमा दर्ज होने के लगभग 40 दिन बीत जाने के  बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई। आरोपी खुलेआम पुलिस की मिलीभगत से  घूम रहे हैं!

       बताते चलें कि मोअज्जम हुसैन बनाम सलीम अहंमद आदि धारा 156(3)सी आर पी सी के तहत दायर किये गए वाद में वादी मोअज्जम हुसैन का आरोप है कि उसके पिता जाहिद हुसैन व चाचा राशिद हुसैन,असद हुसैन की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान के रहते हुए सलीम अहंमद ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत  टाण्डा तहसील स्थित ग्राम रसूलपुर मुबारकपुर में स्थित गाटा स0 224 रकबा 0,1000 है0 जिसमे सभी सह खातेदार थे जिसकी वरासत सलीम ने निवर्तमान लेखपाल राजभवन तिवारी जो वर्तमान में कानूनगो टाण्डा पद से बीते 30 नवम्बर 22 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।और ग्राम प्रधान महेंद्र कुमार ने साजिश के तहत छल पूर्वक सभी के वारिसों को दर किनार कर सलीम पुत्र शेख सैदा हुसैन के पक्ष में उक्त भूमि की वरासत दिनांक 5 मई 2015 को कर दी।और उक्त भूमि की विक्री वृज किशोर के नाम होती राम यादव व अबोध दुबे(उर्फ) मनोज दुबे को हाशिया का गवाह बनाकर दिनांक 23 माई 2015 को 0,040 हे0 कि विक्री कर दिया। न्यायालय ने पेश किए गए परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों के आधार पर सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली टाण्डा पुलिस को बीते 28 जुलाई को जारी कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अम्बेडकर नगर ने एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था । लेकिन न्यायालय के आदेश को ताक पर रख टांडा कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बरहाल 93 दिन बीत जाने के बाद टांडा कोतवाली पुलिस ने सलीम अहमद पुत्र स्वर्गीय शेख सैदा हुसैन, कानूनगो राम भवन तिवारी पुत्र अज्ञात, पूर्व प्रधान महेंद्र कुमार पुत्र अज्ञात, बृज किशोर गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बालेदीन, अबोध दुबे उर्फ मनोज दुबे पुत्र स्वर्गीय राम शब्द दुबे, होतीराम यादव पुत्र बिंदेश्वरी यादव के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 40 दिन बीत जाने के  बाद भी उक्त आरोपियों के ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।


रिपोर्टर- संदीप जयसवाल 

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