पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 3वर्ष के कठोर कारावास की सजा

झांसी: 29जून को पीड़ित द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद पर मु.अ.सं. 479/2016 धारा 354ए/354डी/452/504 भादवि, धारा 8/12 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(1) व (i)(ii) व 3(2)5क SC/ST Act पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनाँक 25.07.2024 को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट झाँसी द्वारा अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ बाबू पुत्र नजीर खाँ निवासी मोहल्ला खुशीपुरा थाना नवाबाद जनपद झाँसी को धारा 354ए/452 भादवि व धारा 08 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में एडीजीसी झाँसी विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह, कोर्ट मुहर्रिर म0का01594 स्नेहलता, स्पेशल कोर्ट मुहर्रिर म0का0 1957 गुंजन तोमर तथा पैरोकार थाना नवाबाद म0का01944 रितु चौधरी का विशेष योगदान रहा। रिपोर्टर अंकित साहू

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