आपकी योजना, आपकी सरकार,आपके द्वार शिविर का आयोजन

झारखंड-पंचायत पिपराखुर्द होना है सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सूची निम्न अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी जानकारी के साथ-साथ अपने आवश्यकता अनुसार आवेदन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ आप सभी  पंचायत वासी को मिल सके  इस लिए आप सभी पंचायत के जनता  ज्यादा से ज्यादा संख्या  में पहुंचकर लाभ ले 1. पारिवारिक हित लाभ योजना जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के घर के मुख्य आजीविका अर्जन करने वाले किसी भी सदस्य की सामान्य अथवा एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर उस परिवार के निकटतम आश्रित को ₹20,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। परिवार के किसी सदस्य के नाम से बीपीएल नंबर होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेजों- मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल नंबर की छाया प्रति, आधार कार्ड संख्या, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें राशि का हस्तांतरण जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है।
2. आपदा मद अंतर्गत वज्रपात, डोभा में डूबने से मृत्यु, नाव दुर्घटना,  सर्पदंश आदि से मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार ₹4,00,000 की राशि मृतक के आश्रितों को उपलब्ध कराया जाता है।
आवश्यक दस्तावेजों- एफ आई आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की छाया प्रति
3. रोड एक्सीडेंट मृत्यु मामले में जिला आपदा विभाग से ₹1,00,000 की सहायता राशि, आवेदन अंचल कार्यालय में जमा होगा।
आवश्यक दस्तावेज - एफ आई आर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, आश्रित की बैंक अकाउंट की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
4. हिट एंड रन मामले में मृत्यु जिसमें गाड़ी नहीं पता चल पाता है ऐसे मामलों में जिला परिवहन कार्यालय से केंद्र सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार अब ₹30,000 की जगह ₹2,00,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है।
आवश्यक दस्तावेज- एफ आई आर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित की बैंक अकाउंट की छाया प्रति
5. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता योजना जिसमें सरकारी अथवा निजी डिग्रीधारी चिकित्सक से कराए गए इलाज के बदले में व्यय की गई राशि की आंशिक क्षति पूर्ति आरटीजीएस के माध्यम से आवेदक के अकाउंट में, यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के लिए है।
आवश्यक दस्तावेज- आवेदन पत्र, स्वघोषणा पत्र, ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, इलाज में प्राप्त चिकित्सक का पुर्जा दवाई का बील का पुर्जा एवं आवेदक यानी बीमार व्यक्ति के बैंक अकाउंट की छाया प्रति और आधार कार्ड की छाया प्रति.
6. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जिसके तहत ₹50,000 से लेकर ₹25,00,000 तक की लोन स्वरोजगार के लिए लिया जा सकता है जिसमें 40% तक की सब्सिडी है, ₹50,000 तक कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं। आवेदन प्रखंड कार्यालय में देना है जिसे प्रखंड की कमेटी से पारित करते हुए अनुमंडल कमेटी में भेजा जाना है और वहां से जिला को जाता है।
7. सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के नियमानुसार योग्य नागरिक, 18 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से ऊपर की परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाएं, 45 वर्ष से ऊपर की अविवाहित एवं निराश्रित महिला, 40% या अधिक के दिव्यांग इन सभी श्रेणी के व्यक्तियों को बिना किसी टारगेट अथवा संख्यात्मक सीमा रेखा के हर जरूरतमंद को प्रत्येक गांव, टोला, प्रत्येक पंचायत से आच्छादित किया जाना है जिसमें ₹1000 मासिक समाजिक सुरक्षा
 सहायता राशि दी जाएगी.
8. रोड एक्सीडेंट में जीवित किंतु घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को ₹5000 की पुरस्कार राशि दिए जाने का भी प्रावधान आया है.
9. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत ₹8,00,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार को कैंसर, किडनी, एसिड अटैक एवं असाध्य रोगों के इलाज में व्यय किए गए राशि की क्षतिपूर्ति अब ₹5,00,000 से बढ़ाकर ₹10,00,000 तक कर दी गई है।
10. फूलों झानो आशीर्वाद योजना इसके अंतर्गत हड़िया दारु की बिक्री पर निर्भर महिलाओं को इस कार्य से मुक्त करते हुए आजीविका के अन्य साधनों में लगाने के लिए ₹10,000 की ब्याज मुक्त लोन की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायतों में क्रियाशील महिला सखी मंडल के माध्यम से इसका लाभ लिया जा सकता है।

11. मुख्यमंत्री पशुधन योजना अंतर्गत बकरा पालन, शुगर पालन, मुर्गी पालन, बतक चूजा वितरण योजना 90 से 100% तक के अनुदान राशि पर सर्वाधिक गरीब व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत पशुधन उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
12.सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत सरकारी विद्यालयों की सभी अहर्ता प्राप्त छात्राओं को वर्ग 8 में 2500, वर्ग 9 में 2500, वर्ग 10 में 5000, वर्ग 11 में 5000, वर्ग 12 में 5000 एवं 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं को एकमुश्त ₹20000 की राशि प्रदान की जाती है। बालिकाओं का पूरा आवेदन पत्र, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा नामांकित कक्षा एवं जन्मतिथि का सत्यापन, आधार कार्ड बैंक अकाउंट तथा माता अथवा पिता के आधार कार्ड के साथ घोषणा पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में अथवा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपने-अपने पंचायतों में जमा करना है।
13.  प्रखंड अंतर्गत राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों को आदिम जनजाति, दिव्यांग, एकल व्यक्ति अथवा विधवा महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य श्रेणी के प्राथमिकता के अनुसार दिया जाना है।

14.मनरेगा  के तरह कार्य

16. सोना शोभरण धोती साड़ी योजना अंतर्गत बचे हुए राशन कार्ड धारियों को वस्त्र वितरण
17. बैंकों के द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का अधिक से अधिक संख्या में वितरण एवं स्वीकृति

????18. भू लगान जमा करवाना।

????19. ई-श्रम कार्ड का निर्माण.

????20.राशन कार्ड और कार्ड के सदस्यों का आधार नंबर का लिंकेज करवाना.

????21. धान के सरकारी दर पर बिक्री हेतु इच्छुक किसानों का निबंधन करवाना।

????22. विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त करना एवं जांच उपरांत निर्गत करना

????23. विभिन्न पंचायतों में पेयजल एवं बिजली* से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदन जमा करना.
शौचालय का रजिस्ट्रेशन करवाना

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