तंत्र मंत्र पूजा पाठ व मंत्रोच्चारण कर पैसो की ठगी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ : मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एस.आर.भगत के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना अर्जुन्दा के सहायक प्रभारी सउनि विश्वजीत मेश्राम द्वारा थाना अर्जुन्दा क्षेत्र में तंत्र मंत्र पूजा पाठ व मंत्रोच्चारण करके पैसो को झरण कर दस गुणा करने वाले आरोपी की पता तलास हेतु थाना अर्जुन्दा में टीम गठित कर अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना अर्जुन्दा क्षेत्र के ग्राम पिरीद निवासी नरेन्द्र कुमार हिरवानी के द्वारा दिनांक 15.06.24 को थाना आकर घटना के संबंध में जानकारी दिया कि ग्राम कांदुल निवासी रविन्द्र कुमार के द्वारा माह अप्रैल 2024 में अपने घर ग्राम कांदुल बुलाया जो रविन्द्र कुमार के घर जाने पर उसके घर में बैठे महावीर मंडावी से मिलाया व बोला कि यह ग्राम खैरबना का रहने वाला है। जो महावीर मंडावी पैसो को करोड़ो में पाने का काम करता है जो इसके पहचान का कोई तांत्रिक है जो पूजा पाठ कर तंत्र मंत्र से पैसा को झरन करता है। जो दोनों बोले कि बैगा को लाना व पैसा का जवाबदारी मेरा है बोलने पर मैं उस दिन वापस अपने घर चला गया जो दिनांक 22.04.2024 को रविन्द्र मुझे अपने घर बुलाया जो रविन्द्र के घर जाने पर महावीर मंडावी व एक बैगा थे जो नाम पूछने पर बैगा अपना नाम पुना राम पता चोरभठठी थाना खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला बताया गया जो बैगा पुनाराम द्वारा रात में रविन्द्र कुमार के घर के बाड़ी में पूजा पाठ व मंत्रोच्चारण करने लगा व मुझे 5001रू0 देने बोला व कुछ दूर में काला कपड़ा बिछाया था जो मैं पूजा के जगह में 5001रू0 नगद रख दिया बाद बैगा पुनाराम बोला कि जहां पर काला कपड़ा बिछा है जाकर देखो तो मैं जाकर देखा तो 50रू0 ,100रू0 व 200रू0 का नोट पड़ा हुआ था जो कुछ 8000रू0 था जो मेरे मन में लालच आया गया जो मेरे से बोले कि मंत्रोच्चारण कर के रकम को दस गुना करने के लिये व कुछ सामान खरीदने के लिये रविन्द्र कुमार व महावीर मंडावी 35000रू0 मांगे व आने जाने के खर्चे के लिये 10000रू0 मांगे जो मैंने कुल 45000रू0 इनको दिया बाद दिनांक 26.04.2024 को रविन्द्र कुमार व महावीर मंडावी ने मुझे कांदुल बुलाये जो रविन्द्र के घर महावीर मंडावी व बैगा पुनाराम था जो मुझे 450000रू0 मांग किये व बोले कि इस पैसे के बदले 9000000/- नब्बे लाख रूपये देने का वादा किया जो उसी रात्रि में मंत्रोच्चारण करके 200रू0 ,100रू0 व 50रू0 का नोट बनाकर कुल 6000रू0 की राशि बनाकर दिखाया और कहा कि आज ईतना ही नोट बनेगा दो चार दिन बाद मंत्रोच्चारण करके नोट बनायेंगे कह कर चला किन्तु बाद में कभी भी वापस नहीं आया जो मुझे पैसा दस गुना देने का झांसा देकर कर ठगी करने का अहसास हुआ जो उक्त व्यक्तियों के द्वारा मुझे धोखे में रखकर 495000रू0 मेरे से लेकर धोखाधड़ी कर ठगी करने कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420, 34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी 01.महावीर मंडावी पिता झुमूक लाल उम्र 52 साल साकिन खैरबना शीतला पारा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद 02. रविन्द्र कुमार दीवान पिता डोमार सिंह उम्र 39 वर्ष साकिन कांदुल वार्ड नंबर 02 थाना अर्जुन्दा जिला बालोद 03. पुनाराम खुटे पिता शंकर लाल खुंटे उम्र 42 वर्ष साकिन चोरभठ्ठी भाठापारा थाना खरोरा जिला रायपुर के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर  विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायि में रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की इस कार्यवाही में सहायक प्रभारी सउनि विश्वजीत मेश्राम, प्रआर 535 विरेन्द्र साहू, आर. 178 दमन वर्मा का कार्यवाही में सराहनीय भूमिका रही।
 
 
रिपोर्टर : रमेश कुमार चेलक 

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