सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के चार आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में किया बरी

रांची :  सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के चार रोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट ने चारों को रिहा करने का आदेश दिया है. इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत पांच गवाह पेश किये थे. लेकिन यह गवाह साबित नहीं कर पाये कि आरोपी युवकों ने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. जिसके बाद पोक्सो की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

 रिपोर्टर : शहिद अंसारी

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