वोटर कार्ड नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान, अन्य 12 विकल्प में कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र पर दिखाना होगा
दुमका : जिले के सभी योग्य मतदाता 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस हेतु जिला निर्वाची पदाधिकारी ने मतदान दल का उत्साहवर्धन करते हुए मतदान केंद्र के लिए रवाना किया।कई बार वोटर कार्ड नहीं मिलने के कारण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।लोकतंत्र के इस महत्योहार मे एक भी मतदाता वोट डालने से वंचित नहीं रहे इसे हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मतदाता अब वोटर कार्ड नहीं रहने की स्थिति में अन्य 12 विकल्प में कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
आधार कार्ड।
मनरेगा जॉब कार्ड।
बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक ।
श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
ड्राइविंग लाइसेन्स ।
पैन कार्ड।
एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड।
भारतीय पासपोर्ट।
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
सांसदो/विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
रिपोर्टर : गियासुद्दीन अंसारी
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