12नवंबर को आयोजित होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन
झांसी : जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले जरूरत मन्द निराश्रित/निर्धन परिवार, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो एवं परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रुपए हो, की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन करने हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत 51 हजार रुपए की धनराशि प्रति जोडे व्यय की जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन करके आगामी दिनांक 12 नवम्बर 2024 को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जा सकता है। दिनांक 12 नवम्बर 2024 को बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झांसी, विकास खण्ड मऊरानीपुर एवं खैर इण्टर कॉलेज, गुरसरांय में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने जनपद के समस्त निवासियों से अपील है कि पात्रता की दशा में उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठायें।
रिपोर्टर : अंकित साहू
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