पुलिस की गाड़ी देख भागने लगे थे आरोपी, पुलिस ने घेराबँधी कर दबोचा
कोरिया : थाना पटना से स.उ.नि. शैलेन्द्र त्रिपाठी अपने हमराह स्टॉफ के साथ मय विवेचना किट, आवश्यक सामग्री लेकर जुआ, सट्टा, आबकारी एवं एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुए थे। इसी दौरान ग्राम खांडा मेन रोड पहुंचने पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम खांडा मेन रोड अटल आवास के पास दयानन्द राजवाड़े ग्राहक की तालाश में अपने पास प्लास्टिक झोला में नशीली दवायें इंजेक्शन रखा है। इसके अतिरिक्त थाना पटना से ही स.उ.नि. लवांग सिंह भी अवैध जुआ, सट्टा, शराब, ड्रग की कार्यवाही हेतु मय विवेचना किट के साथ हमराह स्टॉफ देहात भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। जिन्हे मुखबीर सूचना पर जानकारी मिली कि करहिया खांड नर्सरी पुलिया के पास 02 व्यक्ति जुनकर नयन अली उर्फ रोजू एवं अशोक तिवारी नशीली दवाई, इंजेक्शन, कैप्सूल अपने पैंट के पैकेट में रखकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। उपरोक्त सूचनाओं से पुलिस अधीक्षक कोरिया को अवगत कराया गया एवं उनके द्वारा तत्काल आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया के मार्गदर्शन में मुखबीर के बताये स्थान पर थाना पटना की दोनों टीम अपने - अपने स्थान पर तस्दीक हेतु पहुंची। जहां पर पाया गया कि ग्राम खांडा मेन रोड अटल आवास के पास दयानन्द राजवाड़े एवं करहिया खांड नर्सरी पुलिया के पास जुनकर नयन अली उर्फ रोजू एवं अशोक तिवारी अवैध नशीली दवाईयों के बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। जैसे ही पुलिस की गाडी वहां पहुंची तो उसे देखकर आरोपीगण भागने लगे, जिसे थाना पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोचा एवं रोककर पूछताछ की साथ ही उनकी तलाशी भी ली गई। जिस पर पहले प्रकरण में दयानंद राजवाड़े पिता स्वर्गीय धर्मसाय राजवाड़े के कब्जे से 15 नग 2 ml वाला बुप्रेनोरफीन का इंजेक्शन, 15 नग 10ml वाला वायल कुल कीमती ₹6000 रूपये एवं दूसरे प्रकरण में जुनकर नयन अली उर्फ रोजू एवं अशोक तिवारी के कब्जे से 11 नग 2 ml वाला बुप्रेनोरफीन इंजेक्शन, दो नग नीडल, 10 नग 10ml वाला एविल का वायल, 31 नग pyeevon spash कैप्सूल, दो नग मोबाइल एवं एक नग सेकंड हैंड मोटरसाइकिल कुल कीमती 46700 रुपए दोनों के कब्जे से अवैध रूप से बरामद किया गया है। एवं औषधि निरीक्षक द्वारा नशीली दवाओं के इंजेक्शन का परीक्षण कराया गया। औषधि निरीक्षक के अभिमत के आधार पर अभियुक्त दयानन्द राजवाड़े का उक्त कृत्य धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत और अभियुक्तगण जुनकर नयन अली उर्फ रोजू एवं अशोक तिवारी का उक्त कृत्य धारा 22(बी) एवं 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अजमानतीय अपराध होने से उपरोक्त आरोपीगण को दिनांक 16/03/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में स.उ.नि. शैलेन्द्र त्रिपाठी, स.उ.नि. लवांग सिंह, प्र.आ. बृजेश सिंह, आ. प्रदीप साहू, आ. अमरेशानन्द, आ. सजल जायसवाल एवं आ. शिवम सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा।
रिपोर्टर : मुस्ताक कुरैशी
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