प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

महराजगंज : प्रेमी के बुलाने पर शाम को प्रेमिका सरसो के खेत में मिलने गई अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने सुनाई सजा बृजमनगंज थाना अंतर्गत गांव दुबौलिया टोला दीनापुर निवासी सोनू उर्फ भुलई पुत्र भगवान दास को अपने ही गांव की विवाहिता युवती की 3 वर्ष पूर्व हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश रमाकान्त प्रसाद ने दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास तथा 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार बृजमनगंज थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव के दीनापुर टोला निवासी अनिल यादव की पत्नी 28 जनवरी 2021 की शाम को शौच के लिए खेत गई थी लेकिन वापस नहीं आई। उक्त युवती के घर वाले उसकी रात में काफी खोजबीन किये, लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन उस विवाहिता युवती की लाश गांव के बाहर सरसों के खेत में मिला। जिसका धारदार हथियार से गला व चेहरे पर वार कर हत्या कर दिया गया था।

पुलिस विवेचना में यह पाया गया कि उक्त विवाहिता युवती का अपने पड़ोसी सोनू उर्फ भुलई से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा घटना के दिन शाम को सोनू ने उसे फोन करके गांव के बाहर सरसों के खेत में मिलने के लिए बुलाया था। सोनू को लगता था कि वह  युवती अब उससे मिलने में आनाकानी कर रही है, जिससे वह काफी नाराज था।  विवाहिता युवती जब उसके पास आयी तब सोनू ने उसे आंख बंद करने को कहा ताकि वह अपने साथ लाया जेवर उसको पहना सके। उक्त विवाहिता युवती के आंख बंद करते ही सोनू अपने पास छुपा कर रखे गड़ासा से उसके गर्दन व गले पर वार कर उसे क्षत विक्षत काट दिया। बृजमनगंज पुलिस ने सोनू उर्फ भुलई के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 26/2021 दर्ज कर विवेचना पश्चात अंतर्गत धारा 302 201 आईपीसी आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश रमाकान्त ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडेय व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित सोनू उर्फ भुलई को आजीवन कारावास तथा 16 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

 

रिपोर्टर  : इरफान अहमद

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