नहीं जारी होगी नगर निकाय चुनावों अधिसूचना
नोएडा : प्रयागराज(इलाहाबाद) हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों में ओ बी सी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में मानक के अनुरूप राज्य सरकार पर प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका संख्या 9072/2022 दाखिल की गई।
न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हलफनामा व आरक्षण की सूची दाखिल करने का आदेश दिया।राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन दिन के समय की मांग करते हुए आवेदन पत्र दिया जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया है।अब 20 दिसंबर तक निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है।
चुनाव लडने वाले प्रत्यासियों में खलबली मची हुई है कि कहीं आरक्षण की प्रिक्रिया में बदलाव से उनकी तैयारी पर पानी न फिर जाए कहीं खुशी कहीं गम का माहोल दिखाई दे रहा है।
संवाददाता : योगेश कुमार शर्मा
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