नए स्टैंड से यात्री बसों के संचालन पर हाई कोर्ट ने क्या कहा

सागर :  सागर में 29 दिन बाद फिर नए बस स्टैंड से ही यात्री बसों का संचालन किया जायेगा, सागर में करीब ढाई महीने से पुराने और नए बस स्टैंड को लेकर प्रशासन और बस ऑपरेटर के बीच खींचतान चल रही थी इसको लेकर आज एक बार फिर जबलपुर हाई कोर्ट का नया आदेश पारित हुआ है जिसमे बसे अब नए बस स्टैंड से ही चलेंगी दरअसल बस ऑपरेटर ने ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी , जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 10.05.2024 को दिए गया आदेश को रद्द करने के लिए कहा गया था। जिसमे कलेक्टर सागर ने एक आदेश पारित कर पुराने बस स्टैण्ड को आरटीओ कार्यालय के पास स्थित नये बस स्टैण्ड क्रमांक 1 एवं 2 में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था इसके खिलाफ बस ऑपरेटर के अधिवक्ता ने कहा कि 10.05.2024 का आदेश अवैध है। नियमों के अनुसार कोई अधिसूचना नहीं थी, इसलिए बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 96 और मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 204 का हवाला दिया। प्रशासन के खिलाफ हुए इस स्टे को आज उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है की, बस स्टैंड को स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बस स्टैंड पर सभी सुविधाएं अधिनियम के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं। उपर्युक्त के साथ, दायर याचिका का निपटारा किया जाता।

रिपोर्टर : जीतेन्द्र यादव 

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