ज़मानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे केजरीवाल, क्या है वजह?
NEHA MISHRA
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामलें में SC से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. बता दें कि कोर्ट ने उनके मामलें को बड़ी बेंच को सौंप दिया है. ऐसें में अब 3 जजों की बेंच इस मामलें में आगे सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है. ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है. कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत तो दे दी है लेकिन केजरीवाल को अभी भी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा.
शराब नीति मामलें में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से ही सीएम जेल में है. कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा. दलअसल, सीएम केजरीवाल को CBI ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है. लिहाजा, वो दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे. आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उस मामलें की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही थी.
दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शराब घोटाले में पैसे की हेराफेरी के भी आरोप लगाए गए. इस वजह से इसकी जांच में ईडी को भी शामिल कर लिया गया. केस दर्ज करने के बाद सीबीआई और ईडी ने छापेमारी शुरू की. ईडी और सीबीआई की चार्जशीज में आरोप लगाया गया है कि नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था. साथ ही ईडी की चार्जशीट में CM अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है. वहीं, आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है. इसके साथ ही कहा गया है कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे.
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