राम की कंपनी के संबंध में भ्रामक पोस्ट करने वाले आरोपी पीथमपुर पुलिस की गिरफ्त में

धार : श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय धार द्वारा राम की कंपनी में आए कचरे का संबंध में फेसबुक व्हाट्सएप आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा भ्रामक एवं असत्य प्रचार प्रसार करने के संबंध में अपने आदेश क्रमांक sw/ 2025 / 03 धार के द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था दिनाक 5/1/2025  को भरत पिता गंगाराम मीणा निवासी फकीर मोहल्ला पीतमपुर ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर तथा गोवर्धन पिता हरि पवार निवासी ग्राम खंडवा पीथमपुर द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर लिखा है। 

(( पीथमपुर की जनता सुनो 12 कंटेनर आए थे उनमें से दो कंटेनर गायब हो गए हैं कहां गए। 
जल तो नहीं दिए हैं )
जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी भाई व्याप्त हो रहा था ।

आरोपी भारत मीणा तथा गोवर्धन पवार के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से राम की कंपनी पीथमपुर में आए कचरे के संबंध में भ्रामक पोस्ट से आम जन मानस में काफी भय उत्पन्न हो रहा था।
इसलिए आरोपियों के विरुद्ध
अपराध क्रमांक 14 / 2025
धारा 223  ,  353  (1) BNS का पंजीबद्ध कर हिरासत में लिया गया है।

रिपोर्टर : कृष्णा कुमावत 

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