मारपीट,तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी में दोषी भाईयों को दो साल की सज़ा व जुर्माना

झांसी। गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ व फायरिंग कर जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ईश्वर शरण कन्नौजिया ने दो भाईयों को दो साल की सज़ा सुनाते हुए 12-12 हजार रुपए अर्थदंड से भी दण्डित किया। अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य के अनुसार आशिक चौराहा निवासी छैल बिहारी साहू ने थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया था कि बीकेडी के पास रहने वाले कैलाश चन्द्र जैन तथा उसके पुत्र राजीव व संजीव जैन से मेरी मुकदमेबाजी की वजह से यह लोग मेरे परिवार से रंजिश मानते हैं और मेरी जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। 29 नवंबर 2003 की शाम राजीव जैन, संजीव जैन पुत्रगण कैलाश चन्द्र जैन तथा उनके चौकीदार रामसेवक मिश्रा एवं उसका भाई हरीशंकर मिश्रा निवासीगण ग्राम मैरी थाना नवाबाद एक राय होकर घर पर आये और गालियाँ देते हुए मेरे घर के बाहर रखी हुई मोटर साइकिल को ईटों, पत्थरों व सब्बल, गैती, फावड़ो से तोड़ने लगे और कमरे की दीवारें गिराने लगें, मैंने व मेरी पत्नी मीरा ने रोका तो राजीव जैन व संजीव जैन व रामसेवक चौकीदार एवं हरीशंकर मिश्रा चौकीदार मेरे मकान के बरामदे में घुसकर और मुझे और मेरी पत्नी श्रीमती मीरा को डण्डों व सरियों से मारने लगे, हम लोग जान बचाकर अपने घर के अन्दर की ओर भागे तो राजीव जैन व संजीव जैन ने अपने हाथों में लिये हुए तमन्चों से जान से मारने की नियत से फायर किये। शोरगुल सुनकर पड़ोस के तमाम लोग मौके पर पहुंच गये तो हमलावर जानमाल की धमकी देते हुए चले गये । पुलिस ने धारा 452,323,504,506,427भादवि में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।मुकदमा के दौरान अभियुक्त रामसेवक मिश्रा व हरीशंकर मिश्रा की मृत्यु हो गयी।न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त राजीव जैन व संजीव जैन को अलग-अलग धाराओं में दो -दो वर्ष के कारावास व 12-12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

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