लावालौंग में ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा शक्तिकरण जागरुकता अभियान चलाया गया। कई अहम जानकारी दी गई
लावालौंग : प्रखंड क्षेत्र के लामटा के ग्रामीणों को रविवार के जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा लोहरदगा ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में लमटा पंचायत अंतर्गत ग्राम जिरोन के टोला कुम्हराजोत में बाल विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, डायन प्रथा तथा दहेज उत्पीड़न पर जागरूकता फैलाने हेतु ग्रामीणों के बीच एक सभा का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान छेड़ने का अहवाह्न किया और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम के शिकार बच्चे 1098 नंबर पर कॉल करके कानूनी मदद ले सकते हैं । उनके द्वारा बताया गया कि बाल तस्करी में संलिप्त लोगों को कानून में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बाल विवाह से बचाने के लिए कानून में दोषी को 2 साल का करावास या 1 लाख तक का आर्थिक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मौके पर पारा लीगल वालंटियर काजल कुमारी तथा एल.जी.आर.एस. के सेवंती देवी ने लोगों को सामाजिक कुरीतियों से बचाव के लिए कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विनोद कुमार ने भी सभा को कुरीतियों से बचने का सलाह दिया । अवसर पर पंकज कुमार पांडे,आशीष कुमार पांडे, मुकेश कुमार गंझू ,भोला गंझू,शनिचर गंझू, बसंती देवी धनिया देवी, अनीता देवी, सविता देवी, काजल कुमारी,अनिता कुमारी, सुलेखा कुमारी, पम्मी कुमारी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।
संवाददाता : मो० साजिद
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