21 बार बोलना होगा "भारत माता की जय"...इस शर्त पर मिली जमानत..जानिए पूरा मामला
BY CHANCHAL RASTOGI...
जबलपुर हाई कोर्ट ने एक युवक को तिरंगे को सलामी देने और 21 बार भारत माता की जय कहने की सशर्त पर जमानत दी है. युवक ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी. इस मामले में कोर्ट ने विशेष शर्त रखी कि आरोपित को भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पुलिस थाने में लगे तिरंगे को सलामी देनी होगी.
हाई कोर्ट ने अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है. अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने वाले आरोपी फ़ैज़ान को अब महीने के दो मंगलवार तक 21 बार भारत माता की जय का नारा और थाने में लगे राष्ट्रीय झंडे को 21 सलूट करने का आदेश दिया हैं.
क्या हैं पूरा मामला...आइये समझते हैं.?
आपकी जानकारी के लिए बता दे की पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे, इस मामले पर 17 मई, 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में फैजल के ख़िलाफ़ एफआइआर दर्ज की गई थी।
जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी। तब जबलपुर हाई कोर्ट ने 50 हज़ार मुचलके पर सशर्त ज़मानत दे दी है। शर्त के अनुसार आरोपी को हर महीने के पहले और आखिरी सप्ताह के मंगलवार को मिसरोद थाने में उपस्थित होकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और 21 बार भारत माता की जय बोलना होगा।
जिसके बाद से हाई कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश का पालन करने के लिए कहा साथ ही सुनिश्चित भी करवाया कि वो देखे की आरोपी हर हफ़्ते दिए गए निर्देश का पालन कर रहा हैं या नही..
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