अनसेफ व सबस्टेंडर्ड मिले खाद्य पदार्थ, अब होगी कानूनी कार्रवाई

श्री गंगानगर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी है स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, आमजन करें शिकायत, बनें जागरूक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद अब राज्यस्तरीय निर्देशानुसार ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री का नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जो अनसेफ व सबस्टेंडर्ड मिले हैं।सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि पिछले दिनों लिए गए खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें अनसेफ व सब स्टैंडर्ड पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक बन सकें एवं ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।उन्होंने बताया कि सेतिया कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 20 स्थित संगम द स्वीट शॉप की बेसन बूंदी के लड्डू अनसेफ पाए गए। इसी तरह गोल बाजार स्थित सरदार जी जलेबी वाले की जलेबी, विनोबा मार्किट स्थित अमृत डेयरी का खुला घी, टावर रोड पुरानी आबादी स्थित गणेश किरयाना स्टोर का घी, जेसीटी मिल के सामने वार्ड नंबर 3 श्रीकरणपुर मार्ग स्थित एचआर बर्फी हाऊस का बेसन बूंदी लड्डू सब स्टैंडर्ड पाया गया। सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने बताया कि बाला जी मावा भंडार वार्ड नंबर 9, घड़साना का खोया, बंसल किरयाना स्टोर वर्कशॉप मार्किट नई मंडी घड़साना का केसर गोल्ड ब्रांड की बदाम गिरी, यशपाल अमित कुमार वार्ड नंबर 6 नई मंडी घड़साना का हल्दी पाउडर, महेश्वरी इंटर प्राइजेज खानूवाली रोड रावला का ऊं कृष्ण ब्रांड का देशी घी, हिमांशु चुघ सुपर स्टोर गीता चौक अनूपगढ़ की तुलसी ब्रांड बादाम गिरी, ध्रुव रेस्टोरेंट वार्ड नंबर 33 अनूपगढ़ का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, एमएल ग्रांड शॉप बीकानेर मार्ग बस स्टेंड के सामने अनूपगढ़ का पनीर, माँ बीकानेर मिष्ठान भंडार वार्ड नंबर 14 अनूपगढ़ का मोती चूर लड्डू एवं जय भवानी मिष्ठान भंडार रेलवे स्टेशन मार्ग सूरतगढ़ की खुरमानी मिठाई सब स्टैंडर्ड पाई गई। इसी तरह श्री बाला जी डेयरी वार्ड नंबर 3 पदमपुर का गाय का दूध का सब स्टैंडर्ड पाया गया। इनके खिलाफ अब नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेने की कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर कंवर पाल सिंह, हेतराम खुड़िया एवं हंसराज गोदारा ने की।

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आमजन करें शिकायत
सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने कहा कि आमजन जहां भी अशुद्ध, मिलावटी व अवधिपार खाद्य सामग्री बेचने की आशंका हो, उसकी शिकायत अवश्य करें। आमजन जिलास्तरीय व्हाट्सएप नंबर 9351504313 या राज्यस्तरीय 9462819999 नंबर पर वाट्सएप मैसेज या 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

ये है कानूनी प्रावधान -
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि अनसेफ यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ, जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59  के तहत छह माह से लेकर आजीवन कारावस तक की सजा एवं एक लाख रूपए से दस लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सबस्टेंडर्ड यानी अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एवं अनसेफ नहीं हो तो धारा 51 के तहत अधिकतम पांच लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है।

रिपोर्टर : कृष्ण आसेरी 

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