आप पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली 18 महीने बाद कोर्ट से जमानत

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है.  

कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलका भरना होगा. 

जमानत देते हुए कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था.

इस मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया.  हालांकि अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं. 

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