कई खाद्य पदार्थ अनसेफ एवं कई सबस्टेंडर्ड मिले
श्री गंगानगर राजस्थान - स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर सीज किया ग्वाल कृष्णा ब्रांड घी अनसेफ, आमजन करें शिकायत ताकि हो प्रभावी कार्रवाई
श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद अब राज्यस्तरीय निर्देशानुसार ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री का नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जो अनसेफ व सबस्टेंडर्ड मिले हैं।
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि विभाग की ओर से अगस्त-सितंबर में लिए गए खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल्स में से सात की रिपोर्ट अमानक पाई गई है। इनमें वैन में पकड़ा गया घी अनसेफ मिला है। उल्लेखनीय है कि सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने रात्रिकालीन समय में वैन से मिलावटी घी होने की आशंका में रिको स्थित एक संस्थान पर दबिश देकर घी को सीज किया था। इस दौरान सेंट्रल सिटी मार्किट रिको स्थित हर्ष ट्रेडिंग कंपनी पर 16 सितंबर को एडिबल ऑयल और ग्वाल कृष्णा ब्रांड घी का सैंपल लिया। विभागीय लैब जांच में एडिबल ऑयल सबस्टैंडर्ड और घी अनसेफ पाया गया। इसी दिन 1 ए 7 जवाहरनगर, चहल चौक स्थित हनुमान किरयाना भंडार से सीफाम घी और धनिया का सैंपल लिया गया। इसमें घी एवं धनिया दोनों ही सबस्टैंडर्ड पाए गए। गुरुनानक चौक सेतिया फार्म स्थित वधवा स्वीट कॉर्नर से बेसन बूंदी लड्डू का सैंपल लिया गया, जो जांच रिपोर्ट में सबस्टैंडर्ड पाया गया। गांव 21जीजी बुर्जवाला स्थित जिंदल ट्रेडिंग कंपनी से सुपर स्टार ब्रांड के सरसों तेल का सैंपल लिया गया, जो सबस्टैंडर्ड मिला। सादुलशहर में वार्ड 13 रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित श्याम फूड मार्ट से 28 अगस्त को धनिया का सैंपल लिया गया, जो अनसेफ पाया गया। वहीं सादुलशहर के ही वार्ड नंबर 10 स्थित गणपति ट्रेडिंग कंपनी से वृजवासी ब्रांड के घी का सैंपल लिया गया जो जांच रिपोर्ट में सबस्टैंडर्ड मिला। इसी तरह चौधरी चरण सिंह चौक सूरतगढ़ स्थित श्री बाला जी मिष्ठान भंडार से अगस्त में ही समोसा का सैंपल लिया गया, जो जांच रिपोर्ट में सबस्टैंडर्ड पाया गया। इनके खिलाफ अब नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लेने की कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर कंवर पाल सिंह, हेतराम खुड़िया एवं हंसराज गोदारा ने की।
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आमजन करें शिकायत
सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने कहा कि आमजन जहां भी अशुद्ध, मिलावटी व अवधिपार खाद्य सामग्री बेचने की आशंका हो, उसकी शिकायत अवश्य करें। आमजन 9462819999 पर वाट्सएप मैसेज या 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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ये है कानूनी प्रावधान -
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि अनसेफ यानी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ, जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 के तहत छह माह से लेकर आजीवन कारावस तक की सजा एवं एक लाख रूपए से दस लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सबस्टेंडर्ड यानी अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एवं अनसेफ नहीं हो तो धारा 51 के तहत अधिकतम पांच लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सब स्टैंडर्ड मिसलीडिंग यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया हो तो अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकतम दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
संवाददाता - कृष्ण आसेरी
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