गैंगरेप के आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज की

सुलतानपुर : लंभुआ कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी से सामूहिक दुराचार करने के आरोपी कल्लू उर्फ श्यामजी मिश्र की जमानत पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव  ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विकास कुमार श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध कर कहा कि आरोपी श्याम जी ने दूसरे आरोपी विकास यादव के साथ बीते 19 दिसम्बर की शाम पीड़िता को विकास यादव के घर उठा ले गए जहां घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने दुराचार का अश्लील वीडियो बनाया। कहीं शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने, पीड़िता का स्कूल से अपहरण और उसके भाई की हत्या करने की धमकी भी दी। कोर्ट ने आरोप गंभीर मानते हुए आरोपी कल्लू उर्फ श्यामजी मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

रिपोर्टर : वाजिद हुसैन

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